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This Article is From Nov 27, 2019

जैसे मैं कोई 'रंगा-बिल्ला' हूं, जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बोले पी चिदंबरम 

INX मीडिया केस के ED से जुड़े मामले में पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

जैसे मैं कोई 'रंगा-बिल्ला' हूं, जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बोले पी चिदंबरम 
पी चिदंबरम (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

INX मीडिया केस के ED से जुड़े मामले में पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान चिदंबरम की ओर से कहा गया कि हाईकोर्ट ने ईडी के बयानों को चिदंबरम को जमानत से वंचित करने के लिए न्यायिक निष्कर्षों के रूप में पुन: पेश किया है. वे कह रहे हैं कि अगर मैं जमानत पर रिहा होता हूं तो यह देश को गलत संदेश जाएगा. मानो मैं कोई 'रंगा-बिल्ला' हूं. चिदंबरम की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने घटनाक्रम बताते हुए कहा 21 अगस्त 2019 को याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया था. सीबीआई के बाद ED ने गिरफ्तार किया. 16 अक्टूबर को 60 दिन बीतने के बाद भी सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल नहीं की तो मुझे ज़मानत मिली. रिमांड के दौरान भी ED ने मेरा किसी से भी सामना नहीं कराया. 24 और 30 अक्टूबर के बीच इन्होंने 3 गवाहों को समन किया, लेकिन वो नहीं आए. 

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ये कह रहे हैं कि मैं बाहर आकर गवाहों पर असर डालूंगा, लेकिन मैं तो हिरासत में हूं तो ये मेरा सामना क्यों नहीं करा रहे? जब गवाह आपके सम्पर्क में थे तो उनको पहले क्यों नहीं बुलाया? इसके पीछे भी बहाना ये रहा कि पूछताछ की आड़ में मेरी रिमांड बढाई जा सके.  2018 में दर्ज कराए गए बयानों पर अब पूछताछ करने की बात कही जा रही है. सिब्बल ने कहा, फ्लाइट रिस्क, गवाहों पर असर और सबूत मिटाने के ED के तीनों आरोप और दलील हाइकोर्ट खारिज कर चुका है. मेरी ओर से कोई ईमेल, एसएमएस, बैंक अकाउंट, अनडिसक्लोज प्रॉपर्टी का कोई सबूत नहीं मिला. फिर भी मैं किंगपिन हूं, क्योंकि मैं कार्ति का पिता हूं. बस इसीलिए. पूछताछ के नाम पर एक ही सवाल पूछा गया, लेकिन बार बार. रही बात गवाहों से मेरा आमना सामना कराने की तो जब गवाह ही इसके लिए तैयार नहीं तो मुझे जेल में रखने का क्या तुक? 

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इसी मामले में भास्कर रमन और कार्ति सहित कई आरोपी बाहर हैं. सिर्फ मुझे ही अंदर रखा हुआ है वो भी बिना किसी ठोस आधार के. न कोई विदेशी अघोषित बैंक खाता ना फ़र्ज़ी या शेल कम्पनी. फिर हिरासत में क्यों? सिब्बल ने कहा कि ED ने रिमांड के दौरान भी मेरा किसी से भी सामना नहीं कराया. 24 और 30 अक्टूबर के बीच ED ने 3 गवाहों को समन किया, लेकिन गवाह नहीं आए. सिब्बल ने कहा कि ED सिर्फ पी चिदंबरम को लंबे समय तक जेल में रखना चाहती है. ED ने मुझसे से पूछताछ क्यों नही की जब पी चिदंबरम कस्टडी में थे, अब वह कह रहे है कि वह पूछताछ करेंगे. बता दें कि जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है. सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी और ईडी अपना पक्ष रखेगी.

Video: पी चिदंबरम को CBI वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

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