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This Article is From Nov 23, 2016

नोटबंदी मामला : केंद्र की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाईकोर्ट में चल रहे मामलों पर रोक लगाने से इनकार किया

नोटबंदी मामला : केंद्र की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाईकोर्ट में चल रहे मामलों पर रोक लगाने से इनकार किया
नोटबंदी की केसों पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने की थी अपील
नई दिल्ली: नोटबंदी मामला पर केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाईकोर्ट में चल रहे मामलों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. केंद्र की ट्रांसफर याचिका पर हाईकोर्ट के याचिकाकर्ताओं को नोटिस भी दिया गया है. इस मामले की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार को होगी.

सुनवाई के दौरान CJI ने केंद्र से पूछा, अब देश में हालात कैसे हैं? कोर्ट ने केंद्र से पूछा - अब तक कितने रुपये जमा हुए हैं. अगर दस लाख करोड़ जमा हो जाएं तो क्या सरकार इसे अपनी सफलता मानेगी? कोर्ट ने पूछा - किसानों को लेकर बीज आदि के लिए क्या कदम उठाएं गए हैं?

केंद्र की ओर से AG मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया - हालात अब बेहतर हो रहे हैं. बैंकों में लाइन कम हो गई है. 10 दिनों में ही 16 लाख करोड़ में से 6 लाख करोड जमा हुए हैं.

एजी ने कहा - सरकार को कुल 10 लाख करोड़ जमा होने की उम्मीद है. बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा और लोन के लिए ब्याज दर कम होगी. देश के हर हिस्से में डिजिटल मनी का इस्तेमाल हो रहा है. दुनिया में कैश मार्केट GDP का 4 फीसदी है और भारत में 12 फीसदी है. 70 साल में जो धन इकट्ठा हुआ है हालात सामान्य होने में 20-30 दिन लगेंगे.

एजी ने कोर्ट को बताया कि दिक्कत कैश को ट्रांसपोर्ट करने की है. सरकार हालात पर रोजाना नहीं बल्कि घंटे के हिसाब से नजर रख रही है. AG ने कहा कि हाईकोर्ट में चल रहे मामलों पर रोक लगानी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग मांगों को लेकर लोग कोर्ट पहुंचे हैं. लिहाजा हम रोक नहीं लगाना चाहते. अगली  सुनवाई 2 दिसंबर को होगी.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी मामले में उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें केंद्र सरकार ने देश भर की हाई कोर्ट और निचली अदालतों में नोटबंदी के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की गुहार लगाई है.

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