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This Article is From Oct 27, 2016

इलाहाबाद हाईकोर्ट के DND को टोल फ्री करने के फैसले खिलाफ कंपनी पहुंची सुप्रीम कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट के DND को टोल फ्री करने के फैसले खिलाफ कंपनी पहुंची सुप्रीम कोर्ट
प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली: DND टोल टैक्स मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के टोल फ्री करने के फैसले पर रोक लगाने की मांग को लेकर फ्लाई-वे निर्माता कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. कोर्ट इस मामले में जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला देते हुए दिल्ली-नोएडा डीएनडी फ्लाई ओवर को टोल-फ्री करने का आदेश दिया था. टोल वसूली के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर यह फैसला आया. इस मामले में कई संगठनों ने प्रदर्शन किया था और कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं.

गौरतलब है कि डीएनडी से हर दिन दो लाख गाड़िया गुजरती हैं. फरवरी 2001 से यह फ्लाईओवर शुरू हुआ था. संगठनों का आरोप था कि 2000 करोड़ से ज्यादा की वसूली हुई है. इस दौरान टोल टैक्स बढ़कर करीब पांच गुना हुआ. अदालत ने लंबी बहस के बाद 8 अगस्त को निर्णय सुरक्षित कर लिया था. फ्लाईओवर बनाने का खर्च 407 करोड़ आया. संविदा की तय शर्तों के अनुसार कंपनी 2001 से टोल वसूली कर रही है और लागत बढ़कर पांच हजार करोड़ हो गई है.

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