केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है.
तिरुवनंतपुरम: केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (केएससीपीसीआर) ने राज्य के सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे स्कूल के शिक्षकों को उनके लिंग की परवाह किए बिना 'सर' या 'मैडम' के बजाय टीचर ('शिक्षक') के रूप में संबोधित करें. केरल बाल अधिकार पैनल ने निर्देशित किया कि संबोधित करने के लिए 'सर' या 'मैडम' जैसे मानदण्डों की तुलना में 'टीचर' अधिक लिंग-तटस्थ शब्द है.