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सोनम वांगचुक को फिलहाल राहत नहीं, हिरासत में ही रहना होगा , अब 29 अक्टूबर को सुनवाई

कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने नज़रबंदी पर कुछ नोट्स बनाए हैं जिन्हें वह अपनी पत्नी के वकील को देना चाहते थे. वह जो भी नोट्स तैयार करते हैं, उसमें उन्हें वकील की सहायता लेने का अधिकार है

सोनम वांगचुक को फिलहाल राहत नहीं, हिरासत में ही रहना होगा , अब 29 अक्टूबर को सुनवाई

जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 29 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक को अपनी पत्नी गीतांजलि के साथ उनकी हिरासत से संबंधित नोट्स साझा करने की अनुमति दी. लद्दाख प्रशासन ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई. सोनम की पत्नी की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा कि वो याचिका में संशोधन करना चाहते हैं, इसलिए कुछ समय दिया जाए.

एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक ने जो आधार तैयार किए हैं, वे उन्होंने अपने वकील को बताए हैं. उन्होंने लैपटॉप मांगा था. वह अपनी पत्नी के साथ साझा करना चाहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. उन्होंने अपने वकीलों से दो बार परामर्श किया.

सिब्बल ने कहा कि उन्होंने नज़रबंदी पर कुछ नोट्स बनाए हैं जिन्हें वह अपनी पत्नी के वकील को देना चाहते थे. वह जो भी नोट्स तैयार करते हैं, उसमें उन्हें वकील की सहायता लेने का अधिकार है. हम बस यही चाहते हैं कि नोट्स पास हो जाएं. केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि उन्हें पत्नी के साथ नोट्स साझा करने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन पत्नी को हिरासत के आधार बताने में देरी को हिरासत को चुनौती देने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस समय, हम इस संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं और इसे खुला रख रहे हैं.

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