भोपाल:
मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध करने वालों के शस्त्र लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। उनके पासपोर्ट भी नहीं बनेंगे और उन्हें सरकारी नौकरी में भी नहीं रखा जाएगा।
मध्य प्रदेश के गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता ने सोमवार को अधिकारियों की बैठक में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश देने के साथ ये ऐलान किए।
गृहमंत्री ने अधिकारियों से कहा, "कॉल-सेंटर की स्थापना और बड़े शहरों के चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करें। कॉल-सेंटर में मिलने वाली शिकायत की सूचना तुरंत सम्बंधित जिले के पुलिस अधीक्षक और सम्बंधित थाना प्रभारी को भी दी जाए। साथ ही शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी भी दी जाए।"
गृहमंत्री ने मेडिको-लीगल संस्थान के संचालक को निर्देश दिया कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के परीक्षण के सम्बंध में डॉक्टरों को सम्भाग स्तर पर प्रशिक्षण दिए जाएं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ छेड़खानी रोकने के लिए सभी जिलों में विशेष कार्य-दल बनाकर कार्रवाई की जाए।
मध्य प्रदेश के गृहमंत्री उमाशंकर गुप्ता ने सोमवार को अधिकारियों की बैठक में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश देने के साथ ये ऐलान किए।
गृहमंत्री ने अधिकारियों से कहा, "कॉल-सेंटर की स्थापना और बड़े शहरों के चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करें। कॉल-सेंटर में मिलने वाली शिकायत की सूचना तुरंत सम्बंधित जिले के पुलिस अधीक्षक और सम्बंधित थाना प्रभारी को भी दी जाए। साथ ही शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी भी दी जाए।"
गृहमंत्री ने मेडिको-लीगल संस्थान के संचालक को निर्देश दिया कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के परीक्षण के सम्बंध में डॉक्टरों को सम्भाग स्तर पर प्रशिक्षण दिए जाएं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ छेड़खानी रोकने के लिए सभी जिलों में विशेष कार्य-दल बनाकर कार्रवाई की जाए।
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