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This Article is From Dec 17, 2018

1984 के सिख दंगों में नाम उछाले जाने पर MP के सीएम कमलनाथ ने कही यह बात...

दिल्ली में 1984 में सिख विरोधी दंगों (1984 Anti Sikh Riots) में अपना नाम उठाये जाने पर कमलनाथ (Kamal Nath) ने कहा कि उनके खिलाफ इस मामले में कोई केस, कोई चार्जशीट नहीं है और राजनीति के चलते लोग अब उनका नाम इसमें ले रहे हैं.

1984 के सिख दंगों में नाम उछाले जाने पर MP के सीएम कमलनाथ ने कही यह बात...
मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री बने कमलनाथ.
भोपाल: दिल्ली में 1984 में सिख विरोधी दंगों (1984 Anti Sikh Riots) में अपना नाम उठाये जाने पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) ने कहा कि उनके खिलाफ इस मामले में कोई केस, कोई चार्जशीट नहीं है और राजनीति के चलते लोग अब उनका नाम इसमें ले रहे हैं. सोमवार दोपहर को मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कमलनाथ ने दिल्ली में 1984 में सिख विरोधी दंगों में उनके शामिल होने के भाजपा के आरोप पर कहा, 'मैंने आज शपथ ली है. मैंने 1991 में भी शपथ ली थी, तब किसी ने कुछ कहा. मैंने उसके बाद कई दफा शपथ ली, किसी ने कुछ नहीं कहा. कोई केस मेरे खिलाफ नहीं है, कोई एफआईआर मेरे खिलाफ नहीं है, कोई चार्जशीट मेरे खिलाफ नहीं है. मैं दिल्ली का प्रभारी रहा. जब मैं महामंत्री रहा कांग्रेस का, किसी ने कोई बात नहीं उठाई. क्यों आज ये बात उठाई गई. मुझे पता है, इसमें क्या राजनीति है.'

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बता दें कि सिख विरोधी दंगों के 34 वर्ष बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने कहा कि इसका षड्यंत्र उन लोगों ने रचा जिन्हें 'राजनीतिक संरक्षण' प्राप्त था. भाजपा नेता अरुण जेटली ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में सजा मिलने का स्वागत किया और कमलनाथ को मध्यप्रदेश का मुख्यमंत्री चुनने के लिए विपक्षी दल कांग्रेस पर प्रहार किया. उन्होंने दावा किया कि सिख उन्हें समुदाय के खिलाफ हिंसा में 'दोषी' मानते हैं.

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सज्जन कुमार के अलावा नेवी के रिटायर्ड अधिकरी कैप्टन भागमल, पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोकर और गिरधारी लाल को भी दोषी करार दिया है. इन तीनों को निचली अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इनके अलावा पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोकर को भी दोषी करार पाया गया, जिन्हें निचली अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई थी. अब हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार के अलावा कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल तथा पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर को भी उम्रकैद की सजा सुनाई है.

VIDEO: 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में सज्जन कुमार को मिली उम्रकैद की सजा


(इनपुट: भाषा)

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