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This Article is From Feb 22, 2020

निर्भया गैंगरेप: दोषी विनय शर्मा की याचिका हुई खारिज, मानसिक बीमारी से ग्रस्त होने का किया था दावा

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को निर्भया गैंगरेप और मर्डर मामले में चार दोषियों में एक विनय कुमार शर्मा की याचिका खारिज कर दी.

तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने उसके दावों को "तोड़े मरोड़े गए तथ्यों का पुलिंदा" बताया
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को निर्भया गैंगरेप और मर्डर मामले में चार दोषियों में एक विनय कुमार शर्मा की याचिका खारिज कर दी. इस याचिका में उसने दावा किया था कि वह मानसिक बीमारी से जूझ रहा है और उसे ईलाज की जरूरत है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने दोषी विनय कुमार शर्मा द्वारा दाखिल याचिका खारिज कर दी . याचिका में दावा किया गया था कि उसके माथे पर गहरी चोट है, दायीं बांह टूटी हुई है और उसपर प्लास्टर है। वह मानसिक बीमारी और सिजोफ्रेनिया से ग्रस्त है. 

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तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने उसके दावों को "तोड़े मरोड़े गए तथ्यों का पुलिंदा" बताया और कोर्ट से कहा कि CCTV फुटेज से साबित हुआ है कि दोषी विनय कुमार शर्मा ने चेहरे को खुद ही जख्मी कर लिया और वह किसी मनोवैज्ञानिक विकार से ग्रस्त नहीं है. जेल की तरफ से पेश मनोचिकित्सक ने कहा कि रोजाना आधार पर सभी चारों दोषियों की चिकित्सा जांच की गयी और सभी ठीक हैं. 

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