फाइल फोटो
नई दिल्ली:
10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल वाली गाड़ियों के लिए फिलहाल राहत भरी खबर है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सरकार और संबंधित विभाग को सुझाव तैयार करने को लेकर दो और हफ्तों की मोहलत दी है।
10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को फिलहाल दो हफ्ते की मोहलत मिल गई हैं। अब अगली सुनवाई 18 मई को होगी। एनजीटी ने कहा कि:
- दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार के अलावा कई मंत्रालयों के सुझाव अब तक नहीं आए हैं
- लेकिन सबसे दुखद ये है कि 9 मुद्दों पर किसी के सुझाव नहीं आए हैं।
- लिहाजा एक साझा सुझाव तैयार करके पेश किया जाए।
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की तरफ से उपस्थित हुईं वकील पिंकी आनंद ने कहा कि अगले हफ्ते ही हम सब बैठकर एक साझा सुझाव तैयार करेंगे और ट्रिब्यूनल के सामने रखेंगे।
हालांकि, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने और ओवरलोडिंग के मामले में चालान कटते रहेंगे।
याचिकाकर्ता के वकील संजय उपाध्याय ने कहा कि अदालत ने सुझाव नहीं देने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये एक मौका है, अगर सुझाव नहीं देंगे तो आपका मौका चला जाएगा।
10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को फिलहाल दो हफ्ते की मोहलत मिल गई हैं। अब अगली सुनवाई 18 मई को होगी। एनजीटी ने कहा कि:
- दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार के अलावा कई मंत्रालयों के सुझाव अब तक नहीं आए हैं
- लेकिन सबसे दुखद ये है कि 9 मुद्दों पर किसी के सुझाव नहीं आए हैं।
- लिहाजा एक साझा सुझाव तैयार करके पेश किया जाए।
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की तरफ से उपस्थित हुईं वकील पिंकी आनंद ने कहा कि अगले हफ्ते ही हम सब बैठकर एक साझा सुझाव तैयार करेंगे और ट्रिब्यूनल के सामने रखेंगे।
हालांकि, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने और ओवरलोडिंग के मामले में चालान कटते रहेंगे।
याचिकाकर्ता के वकील संजय उपाध्याय ने कहा कि अदालत ने सुझाव नहीं देने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये एक मौका है, अगर सुझाव नहीं देंगे तो आपका मौका चला जाएगा।
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