ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर मस्जिद पक्ष की दलील आज भी पूरी नहीं हो सकी. अब अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी जिस दिन मस्जिद पक्ष अपनी बची हुई दलील रखेगा. गौरतलब है कि, जब अगली तारीख यानि 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष की जिरह समाप्त होगी तब हिंदू पक्ष अपनी दलील पेश करेगा. इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने 30 मई को केस को खारिज करने की मांग रखते हुए अपनी दलीलें रखी थी.
गोरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले (Gyanvapi Masjid case) में सुप्रीम कोर्ट में BJP नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने पिछले दिनों एक अर्जी दाखिल की थी. याचिका में मस्जिद कमेटी की अर्जी खारिज करने की मांग की. याचिका में कहा इस्लामिक सिद्धान्तों के मुताबिक- मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद वैध नहीं होती.
ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अदालत के समक्ष सबसे पहले 18 अगस्त 2021 को आया था जब राखी सिंह सहित 5 महिलाओं ने शृंगार गौरी मंदिर में नियमित पूजा-पाठ की मांग करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में केस दाखिल किया था. इस मामले के मद्देनज़र कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया था एवं ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना और टॉयलेट को सील करा दिया था. यहां यह बताना जरूरी है कि कोर्ट के आदेश से जिस वजूखाने को सील किया गया है उसमें स्थित पत्थर की एक संरचना को लेकर विवाद है. पत्थर की उस संरचना को लेकर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वह शिवलिंग है जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पत्थर की वो संरचना एक पुराना फव्वारा है.
बहरहाल, इस मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को प्रकरण की सुनवाई करने के लिए निर्देष दिए हैं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं