दिल्ली में नाबालिग बच्ची से रेप और हत्या के मामले में उसके परिवार के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा ट्विटर पर फोटो साझा करने पर विवाद चल रहा है. इस पोस्ट को ट्विटर (Twitter) ने हटा दिया और राहुल गांधी का एकाउंट भी ब्लॉक किया, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट नहीं हटाई गई है. इसको लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के चेयरमेन प्रियंक कानूनगो (Priyank Kanongoo)ने फेसबुक (Facebook) और इंस्टाग्राम (Instagram) को नोटिस भेजा है.
नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) के चेयरमेन प्रियंक कानूनगो ने कहा कि हमने 10 तारीख को ट्विटर और फेसबुक/इंस्टाग्राम को नोटिस भेजा था. हमने POCSO act की धारा 23 के तहत नोटिस भेजा था. हमने लिखा था राहुल गांधी ने नाबालिग रेप पीड़ित के परिवार की पहचान बताई जो एक्ट का उल्लंघन है. Twitter ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने पोस्ट हटा दी है और कार्रवाई की है.
उन्होंने कहा कि फेसबुक/इंस्टाग्राम ने हमें नहीं बताया कि उन्होंने पोस्ट नहीं हटाई है. अब भी फेसबुक/इंस्टाग्राम पर पोस्ट है. हमने नोटिस दिया है और पूछा है कि ये पोस्ट क्यों नहीं हटाई गई है. हमने कहा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्रमुख ऑनलाइन ही एप्पियर हों और सफ़ाई दें.
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