- नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य के खिलाफ FIR दर्ज
- FIR 3 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर PMLA की धारा 66(2) के तहत दर्ज की गई
- FIR में कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को धोखाधड़ी से कब्जा करने का आरोप लगाया गया है
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने नेशनल हेराल्ड मामले में सीनियर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नई FIR दर्ज की है. इस FIR में उनके साथ छह अन्य व्यक्तियों और तीन कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है. इस मामले में आरोप है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने के लिए आपराधिक साजिश रची गई.
FIR कब और कैसे दर्ज हुई?
यह FIR 3 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत पर दर्ज की गई. ईडी ने जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ साझा की थी. PMLA की धारा 66(2) के तहत ईडी किसी एजेंसी को अनुसूचित अपराध दर्ज करने के लिए कह सकती है. इसी प्रावधान के तहत दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की.
FIR में कौन-कौन हैं आरोपी?
- सोनिया गांधी
- राहुल गांधी
- सैम पित्रोदा (इंडियन ओवरसीज कांग्रेस प्रमुख)
- तीन अन्य व्यक्ति
तीन कंपनियां:
- AJL (Associated Journals Ltd)
- Young Indian
- Dotex Merchandise Pvt Ltd
क्या है आरोप?
कोलकाता स्थित Dotex Merchandise Pvt Ltd को कथित शेल कंपनी बताया गया है. आरोप है कि डोटेक्स ने Young Indian को ₹1 करोड़ दिए. इस लेन-देन की मदद से Young Indian ने कांग्रेस को ₹50 लाख देकर करीब ₹2,000 करोड़ की संपत्ति वाली AJL पर नियंत्रण पा लिया.
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