- ED ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है
- दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए जांच की बुनियाद पर सवाल उठाए
- अदालत ने कहा कि CBI द्वारा अभी तक कोई प्रेडिकेट अपराध दर्ज नहीं किया गया है.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है. बताया जा रहा है कि ईडी ने सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर ली है.
आपको बता दें कि दिल्ली की निचली अदालत ने 16 दिसंबर को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत दी थी.दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने ED की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था.मामले की सुनवाई के दौरान जज ने सबसे पहले अदालत ने EOW (Economic Offences Wing) की शिकायत से जुड़े रिवीजन पिटीशन पर आदेश सुनाया था. अदालत ने जांच की बुनियाद पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अब तक CBI की ओर से कोई प्रेडिकेट अपराध दर्ज नहीं किया गया है, इसके बावजूद ED ने PMLA के तहत जांच आगे बढ़ाई.
कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस नेतृत्व के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा था, क्योंकि इससे फिलहाल मामले के ट्रायल की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी. ED ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की संपत्तियों को यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के ज़रिए अवैध तरीके से हासिल कर मनी लॉन्ड्रिंग की गई.
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