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This Article is From Jun 15, 2013

अवैध खनन में नरेंद्र मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री बाबूभाई बुखेरिया को सजा

अवैध खनन में नरेंद्र मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री बाबूभाई बुखेरिया को सजा
अहमदाबाद: पोरबंदर की एक अदालत ने चूना पत्थर के अवैध खनन के मामले में गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार के एक प्रमुख मंत्री बाबूभाई बुखेरिया को तीन वर्ष जेल की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीवी पांड्या ने राज्य के जल संसाधन मंत्री बाबूभाई बुखेरिया को अवैध खनन मामले में दोषी करार दिया।

बुखेरिया के अलावा कांग्रेस के पूर्व सांसद भरत ओदेदरा, हत्या के एक मामले में जेल में बंद कथित गैंगस्टर भीमा दुला ओदेदरा और पोरबंदर विपणन यार्ड के अध्यक्ष लक्ष्मण दुला ओदेदरा को भी तीन-तीन साल के कारावास और प्रत्येक को पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

सौराष्ट्र केमिकल कंपनी के प्रबंधक उमेश भवसार ने 2006 में इन चारों के खिलाफ उस जमीन पर चूना पत्थर का अवैध खनन करने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर खनन का अधिकार उसकी कंपनी के पास है। शिकायत में यह भी कहा गया था कि इस अवैध खनन के कारण कंपनी को 54 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। पोरबंदर यहां से 180 किलोमीटर दूर है।

शिकायत दर्ज किए जाने के बाद देश से बाहर चले जाने के कारण बुखेरिया को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। पोरबंदर पुलिस ने 2007 में शहर के हवाई अड्डे से उन्हें गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। बुखेरिया ने दिसंबर, 2012 में हुए पिछले राज्य विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष अर्जुन मोडवाडिया को हराया था।

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