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This Article is From Sep 14, 2015

मुंबई में 17 सितंबर को मांस खरीद-फरोख्त पर पाबंदी के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

मुंबई में 17 सितंबर को मांस खरीद-फरोख्त पर पाबंदी के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
बॉम्बे हाईकोर्ट (फाइल फोटो)।
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 17 सितंबर को मुंबई में मांस की खरीद-फरोख्त पर लगी पाबंदी के फैसले पर रोक लगा दी है, हालांकि उस दिन जानवरों को काटने के मामले में कोर्ट ने दखल देने से इंकार कर दिया है। बॉम्बे मटन डीलर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह फैसला दिया।

बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद तय हो गया है कि 17 सितंबर को मुंबई में मटन बिकेगा, लेकिन उस दिन कसाईखाने नहीं खुलेंगे, न ही जानवर काटे जाएंगे।

जैन धर्म के पर्यूषण पर्व के दौरान प्रशासन के फैसले के खिलाफ बॉम्बे मटन डीलर एसोसिएशन की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। एसोसिएशन के वकील चार्ल्स डिसूजा ने कहा 'हमारी दलील थी कि यह फैसला नागरिकों और कारोबारियों दोनों के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। इसे जल्दबाजी में एकतरफा तरीके से लागू किया गया है।'

हालांकि नवी मुंबई और मीरा-भायंदर महानगरपालिका का मांस बिक्री पर लगाया प्रतिबंध कायम रहेगा। कोर्ट ने कहा कि उनके पास इस मामले में बैन को चुनौती देने कोई नहीं आया। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पर्यूषण के दौरान 2 दिनों तक मांस बिक्री पर पाबंदी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 2004 में सर्कुलर जारी किया था, लेकिन इसे सही मायनों में कभी लागू नहीं किया गया। कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि अगर सवाल अहिंसा का ही है तो मछली और अंडों को बैन से अलग क्यूं रखा गया।

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