मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए ने कर्नल पुरोहित की जमानत का विरोध किया है.
नई दिल्ली:
एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत का विरोध किया है. एनआईए ने अपने जवाब में कहा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का मामला श्रीकांत पुरोहित से अलग है. उसने कहा है कि पुरोहित के खिलाफ कई सबूत एकत्रित किए गए हैं.
दरअसल कर्नल पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने NIA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत याचिका रद्द कर दी थी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी थी याचिका में पेरिटी के आधार पर जमानत मांगी गई है.
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याचिका में कर्नल पुरोहित ने कहा है कि वे आठ साल से जेल में बंद हैं. इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सही फैसला नहीं दिया है. हाईकोर्ट ने इसी आधार पर साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी लेकिन उनको जमानत देने से इंकार कर दिया. इसलिए उन्हें भी समानता के आधार पर जमानत दे दी जाए.
VIDEO : जमानत के लिए कर्नल पुरोहित की याचिका
याचिका में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट ने सेना की कोर्ट आफ इंक्वायरी की रिपोर्ट पर गौर नहीं किया जिसमें कहा गया है कि वे सेना के लिए इंटेलीजेंस का काम करते थे.
दरअसल कर्नल पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल की है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने NIA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत याचिका रद्द कर दी थी. बॉम्बे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी थी याचिका में पेरिटी के आधार पर जमानत मांगी गई है.
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याचिका में कर्नल पुरोहित ने कहा है कि वे आठ साल से जेल में बंद हैं. इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सही फैसला नहीं दिया है. हाईकोर्ट ने इसी आधार पर साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी लेकिन उनको जमानत देने से इंकार कर दिया. इसलिए उन्हें भी समानता के आधार पर जमानत दे दी जाए.
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याचिका में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट ने सेना की कोर्ट आफ इंक्वायरी की रिपोर्ट पर गौर नहीं किया जिसमें कहा गया है कि वे सेना के लिए इंटेलीजेंस का काम करते थे.
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