
फाइल फोटो
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2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी हैं
इसी मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बांबे हाई कोर्ट से जमानत मिली
पैरिटी के आधार पर कर्नल पुरोहित ने जमानत मांगी
याचिका में ये भी कहा है कि हाई कोर्ट ने सेना की कोर्ट आफ इंक्वायरी की रिपोर्ट पर गौर नहीं किया जिसमें कहा गया है कि वो सेना के लिए इंटेलीजेंस का काम करते थे.
उल्लेखनीय है कि 2008 के मालेगांव धमाका मामले में बांबे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 5 लाख के निजी मुचलके पर 25 अप्रैल को जमानत दे दी है. वहीं कर्नल पुरोहित की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. इसके पहले जांच एजेंसी एनआईए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अपनी जांच में क्लीन चिट दे चुकी है बावजूद इसके ट्रायल कोर्ट साध्वी की जमानत खारिज कर चुकी है. एनआईए का दावा है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक सबूत नहीं है. इसकी वजह है मामले पर मकोका कानून का न बनना, जबकि ट्रायल कोर्ट ने अभी तक मकोका हटाने पर कोई फैसला नहीं दिया है.
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