शिमला:
कुल्लू में रघुनाथजी मंदिर के मुख्य संरक्षक ने इस मंदिर का अधिग्रहण करने के राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती देते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार को एक याचिका दायर की.
महेश्वर ने मंदिर का अधिग्रहण करने के निर्णय को 'असंवैधानिक और मनमाना' करार देते हुए अपनी याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने का अदालत से अनुरोध किया. हाईकोर्ट इस मामले पर एक अगस्त को सुनवाई करेगा.
अपनी याचिका में हिमाचल लोकहित पार्टी के प्रमुख और पूर्व बीजेपी नेता ने दलील दी कि 17वीं शताब्दी के इस मंदिर का प्रबंधन वर्तमान में उनके द्वारा किया जा रहा है. वह कुल्लू के शाही परिवार के वंशज हैं. उन्होंने कहा कि इस मंदिर की स्थापना के समय से ही इसका प्रबंधन उनके परिवार के अधीन रहा है.
उन्होंने इस मंदिर को एक 'निजी' प्रॉपर्टी बताया और दलील दी कि सरकार एक उचित छानबीन शुरू किए बगैर और याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बगैर इसे हिमाचल प्रदेश धार्मिक व परोपकारी दान कानून के तहत नहीं ला सकती.
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
महेश्वर ने मंदिर का अधिग्रहण करने के निर्णय को 'असंवैधानिक और मनमाना' करार देते हुए अपनी याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने का अदालत से अनुरोध किया. हाईकोर्ट इस मामले पर एक अगस्त को सुनवाई करेगा.
अपनी याचिका में हिमाचल लोकहित पार्टी के प्रमुख और पूर्व बीजेपी नेता ने दलील दी कि 17वीं शताब्दी के इस मंदिर का प्रबंधन वर्तमान में उनके द्वारा किया जा रहा है. वह कुल्लू के शाही परिवार के वंशज हैं. उन्होंने कहा कि इस मंदिर की स्थापना के समय से ही इसका प्रबंधन उनके परिवार के अधीन रहा है.
उन्होंने इस मंदिर को एक 'निजी' प्रॉपर्टी बताया और दलील दी कि सरकार एक उचित छानबीन शुरू किए बगैर और याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बगैर इसे हिमाचल प्रदेश धार्मिक व परोपकारी दान कानून के तहत नहीं ला सकती.
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