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This Article is From Dec 23, 2015

हिट एंड रन केस में सलमान खान की रिहाई को महाराष्ट्र सरकार चुनौती देगी

हिट एंड रन केस में सलमान खान की रिहाई को महाराष्ट्र सरकार चुनौती देगी
सलमान खान (फाइल फोटो : AFP)
मुंबई: 2002 के हिट एंड रन केस में बॉम्बे हाईकोर्ट के सलमान खान को रिहा करने के फैसले को अब महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। बता दें कि इस साल मई में एक ट्राइल कोर्ट ने खान को 28 सितंबर, 2002 के हिट एंड रन केस में कसूरवार माना था। बांद्रा की एक बेकरी के बाहर फुटपाथ पर सो रहे पांच लोगों पर सलमान खान की टोयोटा लैंड क्रूज़र चढ़ गई थी जिसमें एक आदमी मारा गया था।

लेकिन इस साल 10 दिसंबर को हाईकोर्ट ने निचली अदालत के इस फैसले को उलटते हुए 49 साल के इस अभिनेता की पांच साल की सजा को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असमर्थ रहा कि उस रात खान ही गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने हादसे के वक्त शराब पी रखी थी। साथ ही अदालत ने चश्मदीद गवाह और सलमान के बॉडी गार्ड रवींद्र पाटिल की गवाही को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि खान ही गाड़ी चला रहे थे और बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी नहीं मान रहे थे। पाटिल की 2007 में टीबी की बीमारी से मौत हो गई।

बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक सलमान खान पर निर्माताओं के करोड़ों रुपए लग हुए हैं और हाईकोर्ट के फैसले से फिल्म इंडस्ट्री ने काफी राहत की सांस ली है।

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