
किसान के लिए शताब्दी ट्रेन होने जा रही थी सील
- जमीन के मुआवजे से जुड़ा है मामला
- लुधियाना की स्थानीय अदालत ने दिए आदेश
- अधिकारियों ने मांगी दो दिन की मोहलत
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लुधियाना:
अमृतसर-दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन लुधियाना स्टेशन पर अदालत के आदेश के चलते आखिरी समय में अटैच होने से बच गई. लुधियाना की स्थानीय अदालत ने निर्देश जारी किया था कि अदालत का आदेश न मानने पर स्वर्ण शताब्दी तथा लुधियाना रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर का कमरा सील कर दिया जाए, लेकिन ऐन वक्त पर रेलवे अधिकारियों द्वारा दो दिन की मौहलत मांगने पर मामला शांत हुआ और अब अगली सुनवाई इसी महीने की 18 तारीख को होनी है. शताब्दी में मौजूद यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कोर्ट के अधिकारियों ने 18 तारीख तक का समय रेलवे विभाग को दिया है.
गौरतलब है कि 2007 में लुधियाना चंडीगढ़ रेल मार्ग के लिए रेलवे द्वारा ज़मीन अधिग्रहण की जा रही थी तब लुधियाना जिले में पड़ते गांव कटानी कला के रहने वाले सम्पूर्ण सिंह नाम के व्यक्ति ने अपनी ज़मीन के मुआवज़े संबंधी केस अदालत में दायर किया था, जिसका फैसला 29 जनवरी 2015 में अदालत ने किसान के हक़ में दिया और अदालत ने फैसले में रेलवे को यह आदेश दिया कि वह पीड़ित किसान को 75 लाख रुपये की राशि का भुगतान करें. मगर काफी समय बीत जाने के बाद भी रेलवे ने इस राशि का भुगतान नहीं किया.
इस केस में अदालत ने रेलवे विभाग को 75 लाख रुपये अदा करने का जो आदेश दिया था उसकी राशि अब बढ़कर 1 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो गई है और इसी रकम की न अदायगी के चलते अदालत ने यह आदेश दिया था, जिसका अंतिम फैसला अब 18 मार्च को होगा.
गौरतलब है कि 2007 में लुधियाना चंडीगढ़ रेल मार्ग के लिए रेलवे द्वारा ज़मीन अधिग्रहण की जा रही थी तब लुधियाना जिले में पड़ते गांव कटानी कला के रहने वाले सम्पूर्ण सिंह नाम के व्यक्ति ने अपनी ज़मीन के मुआवज़े संबंधी केस अदालत में दायर किया था, जिसका फैसला 29 जनवरी 2015 में अदालत ने किसान के हक़ में दिया और अदालत ने फैसले में रेलवे को यह आदेश दिया कि वह पीड़ित किसान को 75 लाख रुपये की राशि का भुगतान करें. मगर काफी समय बीत जाने के बाद भी रेलवे ने इस राशि का भुगतान नहीं किया.
इस केस में अदालत ने रेलवे विभाग को 75 लाख रुपये अदा करने का जो आदेश दिया था उसकी राशि अब बढ़कर 1 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो गई है और इसी रकम की न अदायगी के चलते अदालत ने यह आदेश दिया था, जिसका अंतिम फैसला अब 18 मार्च को होगा.
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