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पहले से शादीशुदा निकला ‘आरव’, असली नाम आरिफ, गुरुग्राम में ‘लव जिहाद’ का मामला आया सामने, 2 आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम में एक महिला ने फर्जी पहचान बताकर शादी करने, मारपीट करने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी आरिफ उर्फ आरव और उसके सहयोगी तारीफ को गिरफ्तार कर लिया है.

पहले से शादीशुदा निकला ‘आरव’, असली नाम आरिफ, गुरुग्राम में ‘लव जिहाद’ का मामला आया सामने, 2 आरोपी गिरफ्तार
  • महिला को फर्जी पहचान बताकर प्रेमजाल में फंसाने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप एक शख्स पर लगा है
  • आरोपी आरिफ ने खुद को अविवाहित बताया था, जबकि वह पहले से शादीशुदा तीन बच्चों का पिता निकला
  • शादी के बाद आरोपी ने महिला के साथ मारपीट की और जबरन गर्भपात व धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था
गुरुग्राम:

गुरुग्राम में फर्जी पहचान बताकर एक महिला को प्रेमजाल में फंसाने, मंदिर में शादी करने और बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुख्य आरोपी आरिफ उर्फ फर्जी आरव और उसके सहयोगी तारीफ को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपी गुरुग्राम जिले के धुनेला गांव के निवासी हैं. घटना की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई, जब पीड़िता सेक्टर-15 की एक निजी कंपनी में इंश्योरेंस विभाग में कार्यरत थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात तारीफ नामक व्यक्ति से हुई, जिसने अपने कथित मालिक “आरव” से मिलवाया. 

महिला ने क्या आरोप लगाया?

पीड़िता का आरोप है कि आरव ने अपने आपको हिंदू, अविवाहित और ठेकेदारी का काम करने वाला बताकर विश्वास जीत लिया. धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और फिर सोहना-पलवल रोड स्थित एक मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से विवाह करा दिया गया. पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद उसके साथ लगातार मारपीट की गई. गर्भवती होने पर आरोपी ने जबरन गर्भपात का दबाव बनाया. इतना ही नहीं, बच्चे के जन्म के बाद उसे यह चौंकाने वाली जानकारी मिली कि आरव असल में आरिफ है, जो पहले से शादीशुदा है और तीन बच्चों का पिता है. पीड़िता का दावा है कि यह सब उससे छिपाया गया था.

धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का महिला ने लगाया आरोप

आरोप है कि वर्ष 2023 में पीड़िता को गांव धुनेला ले जाया गया, जहां आरोपी के परिजनों ने भी उसके साथ मारपीट की और नमाज पढ़ने के साथ-साथ धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया. धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई. पीड़िता के मुताबिक, 26 जनवरी 2026 को आरोपी आरिफ ने दोबारा बुरी तरह पिटाई की, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई. 27 जनवरी को वह गंभीर चोटों के साथ सेक्टर-10 के सरकारी अस्पताल में भर्ती हुई. सूचना मिलते ही थाना सेक्टर-14 पुलिस मौके पर पहुंची और उसका बयान दर्ज किया.

मुख्य आरोपी और उसका सहयोगी गिरफ्तार

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर BNS की संबंधित धाराओं और हरियाणा गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया. जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी आरिफ उर्फ आरव और उसके साथी तारीफ को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि पूछताछ में दोनों ने योजनाबद्ध तरीके से फर्जी पहचान के जरिए महिला को प्रेमजाल में फंसाने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने की बात स्वीकार की है. दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है और मामले की जांच जारी है.

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साहिल कुमार
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