पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सीबीआई ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने से रोकने के लिये उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने का निर्णय किया गया क्योंकि वह अपने अनेक विदेशी बैंक खातों को बंद कर रहे थे. शीर्ष अदालत को जांच ब्यूरो ने यह भी बताया कि जांच के दौरान अनेक मुद्दे सामने आये और अभी कई अन्य सामने आने की उम्मीद है. न्यायालय कार्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले से संबंधित एक प्रकरण की सुनवाई कर रहा है. सीबीआई ने कार्ति के विदेश जाने का विरोध करते हुए कहा, 'कार्ति ने एजेंसी को विदेश में एक बैंक अकाउंट बताया लेकिन FIU की रिपोर्ट के मुताबिक उनके विदेश में कई खाते हैं. इन खातों से बड़ी रकम का लेनदेन हुआ है और पिछली बार वो जब विदेश गए तो कई खाते बंद किए.'
वहीं कार्ति की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि इतने सबूत हैं तो कालेधन मामले में गिरफ्तार किया जाना चाहिए. बहरहाल कार्ति विदेश नहीं जा पाएंगे, चार अक्टूबर तक लुकआउट नोटिस प्रभावी रहेगा. मामले में अगली सुनवाई चार अक्टूबर को ही होगी.
गौरतलब है कि कार्ति चिदंबरम के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि कार्ति के खिलाफ जांच जारी है. उनकी विदेशों में करीब 25 संपत्तियां हैं और जांच अभी नाजुक दौर में हैं. इसलिए लुक आउट सर्कुलर पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाए.
यह भी पढ़ें: सीबीआई ने कार्ती चिदंबरम से 7 घंटे तक पूछताछ की, जानें क्या है पूरा मामला
वहीं कार्ति की ओर से कहा गया था कि सीबीआई जांच के नाम पर उन्हें, उनके पिता और मां को प्रताड़ित किया जा रहा है. सीबीआई के सारे आरोप बेबुनियाद हैं और बेसिर पैर के हैं. उनकी व परिवार की सारी संपत्तियों का ब्योरा आयकर विभाग के पास है. अगर विदेशों में उनकी कोई भी संपत्ति है तो उसे सरकार जब्त कर ले. इन आरोपों का लुक आउट सर्कुलर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए.
VIDEO: कार्ति चिदंबरम से सीबीआई ने की पूछताछ
इससे पहले सीबीआई ने कहा था कि कार्ति के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने के पीछ ठोस वजह है. उनकी विदेशों में कई जगह संपत्ति है और एक नहीं बल्कि कई कंपनियों में शेयर हैं. वहीं कार्ति की ओर से कहा गया था कि वह सीबीआई से जांच में सहयोग कर रहे हैं.
वहीं कार्ति की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि इतने सबूत हैं तो कालेधन मामले में गिरफ्तार किया जाना चाहिए. बहरहाल कार्ति विदेश नहीं जा पाएंगे, चार अक्टूबर तक लुकआउट नोटिस प्रभावी रहेगा. मामले में अगली सुनवाई चार अक्टूबर को ही होगी.
गौरतलब है कि कार्ति चिदंबरम के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि कार्ति के खिलाफ जांच जारी है. उनकी विदेशों में करीब 25 संपत्तियां हैं और जांच अभी नाजुक दौर में हैं. इसलिए लुक आउट सर्कुलर पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जाए.
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वहीं कार्ति की ओर से कहा गया था कि सीबीआई जांच के नाम पर उन्हें, उनके पिता और मां को प्रताड़ित किया जा रहा है. सीबीआई के सारे आरोप बेबुनियाद हैं और बेसिर पैर के हैं. उनकी व परिवार की सारी संपत्तियों का ब्योरा आयकर विभाग के पास है. अगर विदेशों में उनकी कोई भी संपत्ति है तो उसे सरकार जब्त कर ले. इन आरोपों का लुक आउट सर्कुलर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए.
VIDEO: कार्ति चिदंबरम से सीबीआई ने की पूछताछ
इससे पहले सीबीआई ने कहा था कि कार्ति के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने के पीछ ठोस वजह है. उनकी विदेशों में कई जगह संपत्ति है और एक नहीं बल्कि कई कंपनियों में शेयर हैं. वहीं कार्ति की ओर से कहा गया था कि वह सीबीआई से जांच में सहयोग कर रहे हैं.
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