Live Updates : भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी, CPI(M)) ने दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग सहित अन्य क्षेत्रों में चल रहे अतिक्रमण हटाने के अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया है. दरअसल CPI(M) के वकील ने आज सीजेआई (CJI) के समक्ष याचिका का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की है. CPI(M) की ओर से याचिका कल दायर की गई थी. जिसमें कहा गया था कि दक्षिणी दिल्ली नगर निगम शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने की योजना बना रही है. जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में पहले ही कई बिल्डिंग गिराई जा चुकी है. याचिका में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम अत्यधिक अवैध और अमानवीय है.
याचिका के अनुसार एसडीएमसी और अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा यहां रहने वाले व काम करने वाले लोगों को कोई उचित कारण बताओ नोटिस या समय नहीं दिया गया था. एसडीएमसी की कार्रवाई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन.
Shaheen Bagh Demolitions Supreme Court Hearing Live Updates:
Supreme Court agrees to hear today at 2pm, the Communist Party of India (Marxist) plea against the demolition of buildings in the South Delhi's Shaheen Bagh area
- ANI (@ANI) May 9, 2022
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है. ये कार्रवाई "बिल्कुल और स्पष्ट रूप से मनमानी" थी और कानून की किसी भी उचित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है.
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने शाहीन बाग में डिमॉलिशन ड्राइव को फिलहाल के लिए रोक दिया है.
शाहीन बाग पहुंचे AAP विधायक अमानतुल्ला खान ने कहा कि शाहीन बाग इलाके में कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निकाय और भाजपा राजनीति कर रही है.
#WATCH | Delhi: AAP MLA Amanatullah Khan join the protest at Shaheen Bagh amid the anti-encroachment drive here. pic.twitter.com/4MJVGoku39
- ANI (@ANI) May 9, 2022