LIC ने Odisha Train Accident के पीड़ितों के लिए इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट के नियमों में दी छूट

LIC Death Claim Settlement Of Odisha Train Accident Victims: भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती ने कहा, एलआईसी प्रभावितों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है.

LIC ने Odisha Train Accident के पीड़ितों के लिए इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट के नियमों में दी छूट

नई दिल्ली:

LIC Death Claim Settlement : भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने ओडिशा के बालासोर ट्रेन (Odisha Train Accident ) हादसे के पीड़ितों के लिए क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया के लिए नियमों में कई छूटों की शनिवार को घोषणा की. एलआईसी अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती ने देर शाम बयान जारी कर हताहतों के परिवार के लिए क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस के नियमों में कई छूटों की घोषणा की.

मोहंती ने बयान में कहा, ‘‘ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को हुए त्रासद ट्रेन हादसे से हमें गहरा दुख हुआ है. एलआईसी प्रभावितों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है और वह वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए इंश्योरेंस का सेटलमेंट (LIC Death Claim Settlement) तुरंत करेगी.''

निगम ने एलआईसी पॉलिसी के दावेदारों तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के दावेदारों की परेशानियां कम करने के लिए कई रियायतों की भी घोषणा की है. उसने कहा कि पंजीकृत मृत्यु प्रमाण पत्र के स्थान पर रेलवे , पुलिस या किसी राज्य एवं केंद्रीय प्रशासन द्वारा जारी हताहतों की सूची को भी मृत्यु का प्रमाण माना जाएगा.

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निगम ने संभागीय और शाखा स्तर के कार्यालयों में दावा संबंधी प्रश्नों के समाधान एवं दावेदारों को सहायता प्रदान करने के लिए विशेष सहायता डेस्क स्थापित किया है और कॉल सेंटर नंबर (022-68276827) भी जारी किया है.