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This Article is From Jan 18, 2011

निर्माण कार्य नहीं कर सकती लवासा : पर्यावरण मंत्रालय

पर्यावरण मंत्रालय ने बंबई हाईकोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि पुणे के समीप स्थित लवासा लेक सिटी परियोजना ने पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन किया है।
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नई दिल्ली: पर्यावरण मंत्रालय ने मंगलवार को बम्बई उच्च न्यायालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा कि पुणे के समीप स्थित लवासा लेक सिटी परियोजना ने पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन किया है। मंत्रालय ने कहा कि परियोजना की जगह पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। न्यायालय को 74 पन्नों में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में मंत्रालय ने कहा कि लवासा कार्पोरेशन द्वारा अपनी परियोजना के लिए किया गया निर्माण कार्य अनधिकृत है। मंत्रालय ने हालांकि कहा कि वह नियम और शर्तों के साथ पात्रता के आधार पर परियोजना के बारे में विचार करने के लिए तैयार है। उल्लेखनीय है कि मंत्रालय ने गत 25 नवंबर को कम्पनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कम्पनी 5000 हेक्टेयर से अधिक की अपनी परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू करने से पहले कथित रूप से आवश्यक पर्यावरण मंजूरी लेने में असफल हुई थी। कम्पनी की यह परियोजना मुम्बई से करीब 200 किलोमीटर दूर पुणे जिले के मुल्शी में तैयार हो रही है।

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