केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को अडाणी ग्रुप को दिए गए तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की लीज के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है. इस लीज के खिलाफ केरल सरकार ने याचिका दाखिल की थी. सरकार ने अगस्त में याचिका डाली थी. केंद्र सरकार ने अडाणी एंटरप्राइजेज को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की लीज दी थी.
याचिका डालने के बाद राज्य में एक इस फैसले के खिलाफ ऑल-पार्टी मीट बुलाई गई थी, जिसमें केंद्रीय कैबिनेट के इस फैसले को वापस लेने की मांग की गई थी.
इसके पहले केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने भी एयरपोर्ट की लीज और मेंटेनेंस की नीलामी के लिए बोली लगाई थी. हालांकि, अडाणी ग्रुप ने सबसे ऊंची बोली लगाकर लीज अपने नाम कर ली थी. GMR ग्रुप नीलामी में तीसरे नंबर पर रहा था.
बता दें कि अडाणी ग्रुप ने तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट सहित छह ऐसी ही फैसिलिटी का लीज दिया गया था. ग्रुप ने फरवरी महीने में इनका लीज 50 सालों के लिए मिला था. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रति घरेलू यात्री पर लगने वाले फीस के आधार पर तैयार किए गए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप ऑपरेशन मॉडल के तहत बोली लगवाया था.
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