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This Article is From Aug 30, 2019

कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी चार दिन और ED की कस्टडी में रहेंगे

354 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड केस में आरोपी हैं रतुल पुरी, 20 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था

कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी चार दिन और ED की कस्टडी में रहेंगे
दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को रतुल पुरी की ईडी में हिरासत अवधि चार दिन बढ़ा दी.
नई दिल्ली:

दिल्ली के रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने आज रतुल पुरी की चार दिन की कस्टडी और बढ़ा दी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रतुल पूरी को बैंक फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया है. यह तीसरी बार है जब कोर्ट ने रतुल पूरी को ईडी की कस्टडी में भेजा है. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी 354 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड के केस में आरोपी हैं.

दिल्ली की रॉउस एवेन्यू अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज बैंक कर्ज धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन के मामले में शुक्रवार को रतुल पुरी को चार दिन तक और हिरासत में रखने का आदेश दिया. विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर यह आदेश दिया.

रतुल पुरी को ईडी ने इस मामले में 20 अगस्त को गिरफ्तार किया था. रतुल पुरी तभी से हिरासत में हैं.

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सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक द्वारा शिकायत के बाद पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामला दर्ज किया. सीबीआई ने कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के अलावा उनके पिता दीपक पुरी और मां नीता पुरी के खिलाफ भी ठगी और जालसाजी का केस दर्ज किया था. पिछले महीने 26 जुलाई को ईडी दफ्तर से रतुल पुरी फरार हो गए थे.

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