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This Article is From Jan 28, 2019

IRCTC घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को मिली जमानत

अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके तथा इतनी ही रकम का एक ज़मानती लाने पर नियमित ज़मानत दी है. मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.

मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.

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लालू यादव परिवार के लिए राहत की खबर
कोर्ट ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी को नियमित बेल दी है
मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को है
नई दिल्ली:

आईआरसीटीसी घोटाला (IRCTC Scam)  में सोमवार को लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) के लिए एक राहत की खबर है. दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने IRCTC घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डरिंग केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव तथा अन्य को नियमित ज़मानत दे दी है. अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके तथा इतनी ही रकम का एक ज़मानती लाने पर नियमित ज़मानत दी है. मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी.

जमानत मिलने के बाद लालू यादव के बेटे और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, 'हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा. हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.

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बता दें, इससे पहले 19 जुनवरी को आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े दो मामलों में दिल्ली की एक अदालत ने लालू प्रसाद की अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी थी. यह दोनों मामले सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर किए गए हैं. विशेष न्यायाधीश अरूण भारद्वाज ने प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी यादव की अंतरिम जमानत अवधि भी 28 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी थी. यह मामला आईआरसीटीसी के दो होटलों की देखरेख का काम निजी फर्मों को सौंपने में हुई कथित अनियमितताओं से संबंधित है.

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लालू प्रसाद यादव के अलावा बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव की भी पटियाला हाईकोर्ट में पेशी हुई थी. कोर्ट में राबड़ी और तेजस्वी की पेशी के दौरान आरजेडी सांसद मनोज झा और राजन तिवारी भी मौजूद थे. पेशी के बाद तेजस्वी ममता बैनर्जी की रैली में शामिल होने के लिए कोलकाता रवाना हो गए.

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