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This Article is From Feb 01, 2019

आईएफएस संजीव चतुर्वेदी की सुप्रीम कोर्ट में जीत, AIIMS पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

चतुर्वेदी का दावा- स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उन्हें AIIMS में गंभीर भ्रष्टाचार से पर्दा हटाने के बाद सीवीओ के पद से हटाने में भूमिका निभाई

आईएफएस संजीव चतुर्वेदी की सुप्रीम कोर्ट में जीत, AIIMS पर 25 हजार रुपये का जुर्माना
आईएफएस संजीव चतुर्वेदी (फाइल फोटो).
  • सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की अपील खारिज कर दी
  • एम्स ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की थी
  • केंद्र और एम्स ने चतुर्वेदी के खिलाफ बदला लेने की कार्रवाई की थी
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नई दिल्ली:

आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत हासिल हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की अपील खारिज कर दी है. कोर्ट ने एम्स पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

एम्स ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की थी जिसमें कहा गया था कि केंद्र और एम्स ने चतुर्वेदी के खिलाफ बदला लेने की कार्रवाई की थी. दरअसल हाईकोर्ट में चतुर्वेदी ने 2014-16 के बीच अपनी खराब मूल्यांकन रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की थी. इस दौरान वे एम्स में सीवीओ में सेवारत थे.

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चतुर्वेदी का दावा है कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उन्हें AIIMS में गंभीर भ्रष्टाचार से पर्दा हटाने के बाद सीवीओ के पद से हटाने में भूमिका निभाई. हाईकोर्ट ने कहा था कि केंद्र, AIIMS ने चतुर्वेदी के प्रति प्रतिशोध का रवैया अपनाया है.

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