विज्ञापन
This Article is From Dec 03, 2020

VIDEO: मध्‍य प्रदेश के CM शिवराज बोले, 'यदि किसी ने 'लव जिहाद' जैसी चीज की तो तबाह हो जाओगे'

यह चेतावनी मध्‍यप्रदेश में बीजेपी के नेतृत्‍व वाली सरकार की ओर से लव जिहाद के खिलाफ बिल का मसौदा तैयार करने के कुछ दिन बाद आई है. इसमें  धर्मांतरण के उद्देश्‍य से विवाह रचाने वालों के खिलाफ 10 साल की जेल का प्रावधान किया गया है. 

VIDEO: मध्‍य प्रदेश के CM शिवराज बोले, 'यदि किसी ने 'लव जिहाद' जैसी चीज की तो तबाह हो जाओगे'
मध्‍य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने 'लव जिहाद' मामले में चेतावनी दी है
  • शिवराज ने कहा, सरकार सबकी है, सभी धर्मों-जातियों की
  • लेकिन यदि कोई बेटियों के साथ घिनौनी हरकत करेगा तो..
  • 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है मप्र सरकार
भोपाल:

मध्‍य प्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर किसी ने 'लव जिहाद' जैसी चीज की तो तबाह हो जाओगे. न्‍यूज एजेंसी ANI ने शिवराज के हवाले से यह बात कही.एएनआई के अनुसार शिवराज ने कहा, 'सरकार सबकी है, सभी धर्मों और जातियों की. कोई भेदभाव नहीं है लेकिन यदि कोई हमारी बेटियों के साथ कुछ घिनौनी हरकत करेगा तो तोड़ दूंगा. यदि कोई धर्मांतरण की योजना बनाता है या लव जिहाद जैसी चीज करता है तो आप तबाह हो जाओगे.'यह चेतावनी मध्‍यप्रदेश में बीजेपी के नेतृत्‍व वाली सरकार की ओर से लव जिहाद के खिलाफ बिल का मसौदा तैयार करने के कुछ दिन बाद आई है. इसमें  धर्मांतरण के उद्देश्‍य से विवाह रचाने वालों के खिलाफ 10 साल की जेल का प्रावधान किया गया है. 

'लव जिहाद' के शोर के बीच असम लाएगा कानून: वर-वधु को धर्म, आय का करना होगा खुलासा

गौरतलब है कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्‍व वाली मध्‍य प्रदेश सरकार ने सरकार ने लव जिहाद रोकने के तहत धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. इस प्रस्तावित कानून के तहत, मध्यप्रदेश में धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने पर 10 साल की सज़ा होगी. यही नहीं, मदद करने वाली संस्था का पंजीयन रद्द होगा. बगैर आवेदन धर्मांतरण (Religious Conversion) कराने वाले धर्मगुरु को भी 5 साल की सज़ा होगी. सूत्रों के मुताबिक दिसबंर के दूसरे हफ्ते में इस कानून को कैबिनेट में पेश कर मंजूरी ली जाएगी और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होने वाले शीतकालीन सत्र में इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा.

यूपी लव जिहाद अध्यादेश को SC में चुनौती, याचिकाकर्ता का दावा-यह मौलिक अधिकारों के खिलाफ

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने हाल ही में पुलिस और कानून विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की. इसमें धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 के साथ उत्तराखंड और यूपी के कानूनों पर चर्चा हुई. बैठक में तय हुआ कि कानून में सज़ा 5 से बढ़ाकर 10 साल की जाएगी. गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि ऐसे विवाह कराने वाले धर्मगुरु, काजी या मौलवी को 5 साल सजा हो सकती है. उनका पंजीयन निरस्त हो जाएगा. धर्मांतरण कराने से पहले एक माह पूर्व सूचना देनी होगी. धर्मांतरण और जबरन विवाह की शिकायत स्वयं पीड़ित, माता- पिता, परिजन या संरक्षक अभिभावक द्वारा की जा सकती है. यह अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Love Jihad, Shivraj Singh Chauhan
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com