वाराणसी की कोर्ट आज फैसला सुनाएगी कि ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार-गौरी की पूजा के लिए दायर हिंदू पक्ष की याचिका सुने जाने योग्य है या नहीं. इस फैसले से पहले वाराणसी में धारा 144 लगाकर अलर्ट घोषित कर दिया गया है. कानून-व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने की तैयारियां लगातार जारी हैं. सभी धर्म गुरुओं के साथ संवाद स्थापित करने के भी निर्देश दिए गए हैं.पांच महिला याचिकर्ताओं के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा. मस्जिद कमेटी की तरफ से 1991 के प्लेस ऑफ वरशिप एक्ट का हवाला दिया गया. हमने बहुत वैज्ञानिक तौर पर अपने तर्क कोर्ट में रखे हैं. हम कह रहे हैं कि 1993 तक ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में व्यास जी पूजा कर रहे थे. हमारा केस बहुत मजबूत है. अगर आज हम केस जीते तो हम वजू खाने का आगे सर्वे कराकर कार्बन डेटिंग कराने की मांग करेंगे.
जानें कब क्या हुआ
- 18 अगस्त, 2021: सालभर श्रृंगाल गौरी पूजा की अनुमति मांगी गई.
- वाराणसी अदालत में 8 महीने तक चली सुनवाई
- 26 अप्रैल, 2022: अजय मिश्रा कोर्ट कमिश्नर बने, मस्जिद में सर्वे का आदेश
- मिश्रा से 6-8 मई तक सर्वे करके 10 मई तक रिपोर्ट मांगी
- 6 मई, 2022: मस्जिद के सर्वे का काम शुरू
- सर्वे के दौरान पांचों याचिकाकर्ता और मस्जिद पक्ष के लोग मौजूद
- 7 मई, 2022: मिश्रा की निष्पक्षता पर सवाल उठाती मस्जिद पक्ष की याचिका दायर
- 12 मई, 2022: अदालत का मिश्रा को हटाने से इनकार, सर्वे के दो और कमिश्नर बनाए
- 14 मई, 2022: सर्वे कमिश्नरों ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू किया
- 16 मई, 2022: हिंदू पक्ष का मस्जिद के वज़ूख़ाने में शिवलिंग होने का दावा
- मुस्लिम पक्ष ने कहा शिवलिंग नहीं फ़व्वारा है
- 16 मई, 2022: वज़ूख़ाने को सील करने का आदेश दिया गया
- 17 मई, 2022: एक कोर्ट कमिश्नर दूसरे पर जानकारी लीक करने का आरोप
- विशाल सिंह के आरोप पर कोर्ट ने अजय मिश्रा को आयोग से हटाया
- 19 मई, 2022: कोर्ट कमीशन ने ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट को सौंप
- 19 मई, 2022: मस्जिद कमेटी की श्ृंगार गौरी पूजा याचिका की सुनवाई पर रोक की मांग
- सुप्रीम कोर्ट का वाराणसी कोर्ट को 20 मई तक याचिका पर सुनवाई टालने का आदेश
- 20 मई, 2022: याचिका सुनने लायक़ है या नहीं SC ने वाराणसी ज़िला जज से ये तय करने को कहा
- सुप्रीम कोर्ट ने ज़िला अदालत को 8 हफ़्ते में सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए
- हिंदू पक्ष ने मस्जिद पक्ष की दलीलों को झूठ बताया
- 24 अगस्त, 2022: वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई
- अदालत ने 12 सितंबर तक फ़ैसला सुरक्षित रखा
- आज कोर्ट तय करेगा कि इस मामले में याचिका पर सुनवाई हो या नहीं
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