विज्ञापन
This Article is From Apr 18, 2018

सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न कानून के तहत मिली सजा को अलग अलग करने की मांग

याचिकाकर्ता ने कहा कि निरोधक कानून, बेनामी संपति कानून, मनी लाउंड्रिंग और FCRA के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को दी गई सजा अलग-अलग पूरी करनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न कानून के तहत मिली सजा को अलग अलग करने की मांग
आधार कार्ड की फाइल फोटो
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर मांग की गई है कि भ्रस्टाचार के खिलाफ बने कानून के तहत मिली सजा को अलग-अलग चलाने की मांग की है. याचिकाकर्ता ने कहा कि निरोधक कानून, बेनामी संपति कानून, मनी लाउंड्रिंग और FCRA के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को दी गई सजा अलग-अलग पूरी करनी चाहिए. इस याचिका को लेकर बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने कहा है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई जाए, जो विकसित लोकतांत्रिक देशों में कानूनों की समीक्षा कर और उस कानून के किन उपायों को यहां अपना सकें.

यह भी पढ़ें: आधार डाटा लीक होने से चुनाव परिणाम हो सकता है प्रभावित- सुप्रीम कोर्ट 

याचिका में ये भी मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट विधि आयोग को भी निर्देश दिए जाएं कि वो भी विकसित लोकतांत्रिक देशों में कानूनों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट दे. साथ ही याचिका में कहा गया है कि भ्रस्टाचार निरोधक कानून, बेनामी संपति कानून, मनी लाउंड्रिंग और FCRA इस तरह के अपराध में किसी तरह की रियायत नही बरतनी चाहिए क्योंकि इससे पूछा देश प्रभावित होता है. ये IPC के तहत आने वाले जघन्य अपराधों से ज्यादा खतरनाक है. लिहाजा केंद्र इन सभी कानूनों को और मजबूत बनाने का निर्देश दिया जाए.
 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Previous Article
PM मोदी जन्मदिन विशेष: जब नरेंद्र मोदी ने मां से नजदीकियों और अपने बचपन को याद कर सबको कर दिया था भावुक
सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न कानून के तहत मिली सजा को अलग अलग करने की मांग
"तरंग शक्ति" मित्र देशों के बीच सहयोग और आपसी विश्वास बनाने का एक माध्यम : राजनाथ सिंह
Next Article
"तरंग शक्ति" मित्र देशों के बीच सहयोग और आपसी विश्वास बनाने का एक माध्यम : राजनाथ सिंह
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com