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पूर्व पीएम के बेटे एचडी रेवन्ना रेप केस से बरी, स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला; जानें क्या है पूरा मामला

JDs विधायक एचडी रेवन्ना को बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने 2024 में दर्ज सेक्सुअल असॉल्ट (IPC 354A) और 354 के आरोपों से बरी कर दिया. कोर्ट ने देरी को आधार मानते हुए आरोप हटाए, जबकि हाई कोर्ट पहले ही 354 का मामला रद्द कर चुकी थी. इस फैसले से रेवन्ना बड़े राहत पाए, पर उनके बेटे प्रज्वल पर आरोपों की जांच और ट्रायल जारी है.

पूर्व पीएम के बेटे एचडी रेवन्ना रेप केस से बरी, स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला; जानें क्या है पूरा मामला
  • बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने 2024 में दर्ज सेक्सुअल असॉल्ट केस में JDs विधायक एचडी रेवन्ना को बरी कर दिया है.
  • कोर्ट ने आरोप दर्ज करने में हुई देरी को आधार मानकर IPC की धारा 354A के तहत आरोप हटा दिए हैं.
  • पहले हाई कोर्ट ने IPC की धारा 354 के तहत आरोप रद्द कर दिए थे, अब पूरी तरह से बरी कर दिया गया है.

Revanna Rape Case 2025: JDs विधायक एचडी रेवन्ना को बड़ी राहत मिली है. बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें 2024 में दर्ज हुए सेक्सुअल असॉल्ट केस से बरी कर दिया है. यह मामला पिछले साल काफी सुर्खियों में रहा था, क्योंकि रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पिता हैं. प्रज्वल इस समय रेप और सेक्स वीडियो केस में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.

कोर्ट का फैसला

सोमवार को स्पेशल कोर्ट ऑफ पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ने सुनवाई के बाद कहा कि शिकायत और केस दर्ज करने में काफी देरी हुई थी. इसी आधार पर कोर्ट ने IPC की धारा 354A (सेक्सुअल हैरेसमेंट) के तहत लगे आरोपों को हटा दिया. जज केएन शिवकुमार ने साफ कहा कि यह मामला देरी को माफ करने के योग्य नहीं है, इसलिए कोर्ट आरोपी के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार करता है.

पहले हाई कोर्ट ने हटाया था एक आरोप

इससे पहले हाई कोर्ट ने IPC की धारा 354 (सेक्सुअल असॉल्ट) के तहत लगे आरोप को रद्द कर दिया था. अब स्पेशल कोर्ट ने 354A के तहत लगे आरोप भी हटा दिए हैं. यानी रेवन्ना अब इस केस में पूरी तरह से बरी हो गए हैं.

क्या है पूरा मामला?

शिकायत करने वाली महिला ने आरोप लगाया था कि वह 2019 से 2022 तक होलेनरसीपुर के एक गर्ल्स हॉस्टल में किचन असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही थी. उसने दावा किया कि इस दौरान उसे रेवन्ना के घर के कामों के लिए भी इस्तेमाल किया गया. महिला ने कहा कि 2020 में रेवन्ना ने उसे तब परेशान किया जब घर पर कोई नहीं था. साथ ही, उसके बेटे प्रज्वल पर भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया.

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कैसे दर्ज हुआ केस?

अप्रैल 2024 में होलेनरसीपुर टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने IPC की धारा 354 और 354A के तहत FIR दर्ज की थी. बाद में केस CID की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंपा गया. SIT ने करीब 2,144 पेज की चार्जशीट कोर्ट में पेश की, जिसमें महिला का बयान, 150 से ज्यादा गवाहों के बयान और अन्य सबूत शामिल थे.

प्रज्वल रेवन्ना पर ट्रायल जारी

इस मामले में दूसरा आरोपी प्रज्वल रेवन्ना है, जिसके खिलाफ रेप, सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हैरेसमेंट समेत कई गंभीर धाराएं दर्ज हैं. प्रज्वल के खिलाफ ट्रायल अभी भी कोर्ट में चल रहा है.

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लेखक के बारे में
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दीपक बोपन्ना
Deputy Editor South
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