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बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, बहादुरगढ़ समेत झज्जर में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र 2 दिनों के लिए बंद

बीते दो दिनों से जारी तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है. केसीबी और मुंगेशपुर ड्रेन के ओवरफ्लो होने से जलस्तर और खतरे की स्थिति और भी बढ़ गई है. वहीं मातन लिंक ड्रेन के कारण छुड़ानी गांव की फसलें पानी में डूब चुकी हैं.

बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित, बहादुरगढ़ समेत झज्जर में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र 2 दिनों के लिए बंद
  • झज्जर जिले में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण 2 और 3 सितंबर को सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे.
  • केसीबी और मुंगेशपुर ड्रेन के ओवरफ्लो से जलस्तर बढ़ गया है, कई इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है.
  • प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे अनावश्यक घर से बाहर न निकलें और निचले इलाकों से बचाव करें.
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झज्जर:

हरियाणा के झज्जर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, झज्जर की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है. जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में 2 और 3 सितंबर 2025 को छुट्टी घोषित कर दी गई है. यह आदेश बहादुरगढ़ सहित झज्जर जिले के सभी उपमंडलों और ब्लॉकों में लागू रहेगा.

बीते दो दिनों से जारी तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है. केसीबी और मुंगेशपुर ड्रेन के ओवरफ्लो होने से जलस्तर और खतरे की स्थिति और भी बढ़ गई है. वहीं मातन लिंक ड्रेन के कारण छुड़ानी गांव की फसलें पानी में डूब चुकी हैं.

जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और विशेष रूप से निचले इलाकों और नालों के किनारे की सड़कों से बचें. किसी भी आपात स्थिति में नागरिक जिला बाढ़ नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर 01251-254270 पर संपर्क कर सकते हैं.

नगर परिषद, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर), विकास एवं पंचायत विभाग और पीएचईडी के अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. इन्हें नालों की सफाई, जल निकासी और तटबंधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

स्वास्थ्य विभाग की ओर से संवेदनशील गांवों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भेजी जाएंगी, ताकि जरूरतमंदों को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सके. इसके साथ ही पुलिस, फायर सर्विस और सिविल डिफेंस की टीमें भी पूरी तरह तैयार हैं, जो किसी भी स्थिति में राहत और बचाव कार्यों के लिए तुरंत सक्रिय होंगी.

यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किया गया है, जिसे झज्जर के जिलाधीश व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा 2 सितंबर को जारी किया गया. आदेश संख्या 1059/एफआरए के तहत जिले की आम जनता की सुरक्षा और भलाई को प्राथमिकता दी गई है.

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