हादिया अपने पिता के साथ
नई दिल्ली:
लव जिहाद मामले के केंद्र में रही हादिया एक बार फिर से चर्चा में है. इस बार चर्चा का कारण हादिया के पिता बने हैं. अपनी बेटी को लव जिहाद का शिकार बताने वाले केएम अशोकन, सोमवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए. बीजेपी में शामिल होते ही अशोकन ने सीपीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि वामपंथी पार्टी के कार्यकर्ता सबरीमाला मंदिर मामले पर नफरत की राजनीति को हवा दे रहे हैं. केरल के इस चर्चित मामले में केएम अशोकन ने आरोप लगाते हुए कहा था कि उनकी बेटी की जबरन शादी कराई गई है. मुस्लिम युवक ने बहला फुसला कर मेरी बेटी का धर्म परिवर्तन करवाया. उसके साथ निकाह किया और जल्द ही उसे सीरिया में यौन गुलामी के लिए बेच दिया जाएगा.
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केरल हाइकोर्ट ने केएम आशोकन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हादिया की शादी को अवैध करार दिया था लेकिन हादिया और उसके पति शफीन जहां की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया. उच्चतम न्यायलय ने शादी को वैध करार दिया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक्ट की धारा 12(1)सी में साफ लिखा है कि अगर अभिभावकों द्वारा शादी के लिए धोखे से या जबरन सहमति ली गई तो शादी को शून्य करार दिया जा सकता है. इसका साफ मतलब है कि सहमति जरूरी है. धारा 5(2) सी में भी कहा है कि मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की सहमति को स्वीकार नहीं किया जा सकता. इसका मतलब भी यही है.
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KM Ashokan, father of Hadiya, 26-year-old Kerala woman who converted to Islam and married a Muslim man in 2016, has joined the BJP. Ashokan had approached Court alleging his daughter was a victim of 'love jihad'
— ANI (@ANI) December 18, 2018
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केरल हाइकोर्ट ने केएम आशोकन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए हादिया की शादी को अवैध करार दिया था लेकिन हादिया और उसके पति शफीन जहां की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया. उच्चतम न्यायलय ने शादी को वैध करार दिया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक्ट की धारा 12(1)सी में साफ लिखा है कि अगर अभिभावकों द्वारा शादी के लिए धोखे से या जबरन सहमति ली गई तो शादी को शून्य करार दिया जा सकता है. इसका साफ मतलब है कि सहमति जरूरी है. धारा 5(2) सी में भी कहा है कि मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति की सहमति को स्वीकार नहीं किया जा सकता. इसका मतलब भी यही है.
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