विज्ञापन
Story ProgressBack

ज्ञानवापी: तहखाने में पूजा वाले आदेश के खिलाफ HC जाएगा मुस्लिम पक्ष, करेगा ये मांग

ज्ञानवापी परिसर में पूजा (Gyanvapi Puja) के अधिकार वाले आदेश के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल कर अपील दाखिल की जाएगी कि अगर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई याचिका दाखिल की जाती है तो उसे पर उन्हें भी सुनवाई का मौका दिया जाए.

Read Time: 4 mins

ज्ञानवापी परिसर में पूजा के आदेश को मुस्लिम पक्ष देगा हाईकोर्ट में चुनौती.

वाराणसी:

वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर (Gyanvapi) में व्यास जी के तहखाने में पूजा-अर्चना शुरू किए जाने के बाद मुस्लिम पक्ष ऊपरी अदालत जाने की तैयारी में है. सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट (High Court) में याचिका दाखिल करने की तैयारी में जुट गई है. मस्जिद कमेटी की अर्जी प्रयागराज में तैयार की जा रही है. बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ही अर्जी दाखिल की जाएगी. मस्जिद कमेटी अपनी याचिका में वाराणसी के जिला जज के कल के आदेश को चुनौती देगी. चीफ जस्टिस के सामने अर्जी को मेंशन कर अर्जेंट बेसिस पर इस पर तत्काल सुनवाई किए जाने की भी अपील की जाएगी. 

ये भी पढ़ें-ज्ञानवापी: 'व्यास जी के तहखाने' की Exclusive तस्वीर आई सामने, 30 साल बाद यहां रातों रात हुई पूजा

"आदेश की आड़ में जल्दबाजी"

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने उच्चतम न्यायायल के रजिस्ट्रार से संपर्क किया और मामले में तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया. रजिस्ट्रार ने उन्हें बताया कि मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने उन्हें उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा है. अपनी अर्जियों में अधिवक्ता निजाम पाशा और फुजैल अहमद अय्यूबी ने कहा कि आदेश की आड़ में स्थानीय प्रशासन ने "बेहद जल्दबाजी" में उक्त स्थल में भारी पुलिसबल तैनात किया है और वह मस्जिद के दक्षिणी हिस्से में लगे जाल को काटने की तैयारी में है.

उन्होंने कहा, "प्रशासन के पास रात के अंधेरे में इतनी जल्दबाजी में यह काम करने का कोई कारण है क्योंकि निचली अदालत की ओर से पारित आदेश में उन्हें पहले ही एक सप्ताह का वक्त दिया गया है, ताकि जरूरी इंतजाम किए जा सकें. इस तरह की अनुचित जल्दबाजी का स्पष्ट कारण यह है कि प्रशासन वादी पक्ष के साथ मिलकर मस्जिद प्रबंध समिति द्वारा कोई उपाय किए जाने को रोकने की कोशिश में है."

मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों जाएंगे हाईकोर्ट

हाई कोर्ट ने याचिका दाखिल होने पर अगर अर्जेंसी की अपीस मंजूर कर ली तो आज ही मामले पर सुनवाई भी हो सकती है. इस बीच थोड़ी देर में हिंदू पक्ष की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट भी दाखिल की जाएगी. कैविएट दाखिल कर अदालत में इस बात की अपील दाखिल की जाएगी कि अगर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई याचिका दाखिल की जाती है तो उसे पर उन्हें भी सुनवाई का मौका दिया जाए, उनका पक्ष सुने बिना एक तरफा आदेश न पारित किया जाए. 

व्यासजी के तहखाने में पूजा के आदेश को HC में देंगे चुनौती

हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन की तरफ से कैविएट दाखिल की जाएगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की अर्जी को नामंजूर कर दिया था. अदालत ने मस्जिद कमेटी के वकीलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा था. सर्वोच्च अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद ज्ञानवापी कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ही अर्जी दाखिल करने की तैयारी में है. अर्जी में वाराणसी जिला जज के कल के आदेश को रद्द किए जाने और अंतिम फैसला आने तक रोक लगाए जाने का अनुरोध किया जाएगा. बता दें कि जिला जज के आदेश के बाद व्यास जी तहखाने में आज सुबह से ही पूजा-अर्चना शुरू हो गई है. 

ये भी पढ़ें-"ये फैसला हर हिंदू के दिल को खुशी से भरने वाला", ज्ञानवापी में पूजा करने की अनुमति मिलने पर आए कुछ ऐसे रिएक्शन

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination
Previous Article
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से की मुलाकात
ज्ञानवापी: तहखाने में पूजा वाले आदेश के खिलाफ HC जाएगा मुस्लिम पक्ष, करेगा ये मांग
हिंडनबर्ग को SEBI का नोटिस, सुप्रीम कोर्ट भी लगा चुका है शॉर्टसेलर को फटकार
Next Article
हिंडनबर्ग को SEBI का नोटिस, सुप्रीम कोर्ट भी लगा चुका है शॉर्टसेलर को फटकार
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com