ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगली सुनवाई 26 मई को होगी
वाराणसी : ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कमीशन रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष से आपत्ति मांगी है. मामले में अगली सुनवाई 26 मई को होगी. गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में वाराणसी के जिला जज को सुनवाई का क्रम तय करना है. सोमवार को जिला जज की अदालत में दोपहर 2:10 बजे कार्रवाई शुरू हुई और लगभग 42 मिनट चली. कल मस्जिद पक्ष के वकील अभय नाथ यादव ने कहा था कि श्रृंगार गौरी प्रकरण में सुनने का मतलब, प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट यानी पूजा स्थल कानून 1991 का उल्लंघन है. दूसरी ओर, मस्जिद पक्ष के वकील ने कहा था, " लोअर कोर्ट सिविल जज सीनियर के यहां इस एप्लीकेशन को नकारते हुए, कमीशन की कार्यवाही करा दी गई है, जो वैधानिक नहीं कहा जा सकता. सुप्रीम कोर्ट में इसके मेंटेनेबिलिटी की ही अर्जी डाली गई है. सुप्रीम कोर्ट ने आपको सुनने के लिए कहा है. लिहाजा पहले इसी अर्जी पर सुनवाई होनी चाहिए."