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This Article is From Nov 02, 2022

ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी केस : मसाजिद कमेटी की आपत्ति पर 11 नवंबर को जवाब दाखिल करेगा मंदिर पक्ष

Gyanvapi Masjid: 82 ग एप्लीकेशन में कमीशन सर्वे के दौरान जो बेसमेंट में दीवार है और जहां सर्वे नहीं हो पाया था, वहां दीवार हटाकर सर्वे कराने के साथ वहां मिली अवशेषों की भी जांच की बात है.

ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी केस : मसाजिद कमेटी की आपत्ति पर 11 नवंबर को जवाब दाखिल करेगा मंदिर पक्ष
Gyanvapi Masjid Shringar Gauri Case केस में 11 नवंबर को अगली सुनवाई होगी
वाराणसी:

Gyanvapi Masjid Shringar Gauri Case: ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर केस में बुधवार को कोर्ट ने 82 ग के तहत दायर एप्लीकेशन पर सुनवाई की. इस एप्लिकेशन पर अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी के तरफ से आपत्ति दाखिल की गई जिस पर अदालत ने श्रृंगार गौरी मंदिर पक्ष की तरफ के वकील को अपना जवाब देने के लिए 11 नवंबर की डेट लगाई है. गौरतलब है कि 82 ग एप्लीकेशन में कमीशन सर्वे के दौरान जो बेसमेंट में दीवार है और जहां सर्वे नहीं हो पाया था, वहां दीवार हटाकर सर्वे कराने के साथ वहां मिली अवशेषों की भी जांच की बात है.

श्रृंगार गौरी पक्ष  के वकील विष्णु जैन ने बताया कि अब इस मामले की अगली तारीख 11 नवंबर निर्धारित है. 11 तारीख को माननीय न्‍यायालय ने जो हमारी एप्‍लीकेशन थी 82 ग, उस पर आज मुस्लिम समाज के लोगों की आपत्ति आई है, उसका प्रतिउत्‍तर देने का हम समय दिया है. गौरतलब है कि इससे पहले, पिछने माह इस मामले में कोर्ट ने रूल 1/10 के तहत पक्षकार बनने के लिए दायर याचिका में बची तीन याचिका निरस्त कर दी थी और 82ग के तहत दायर एप्लीकेशन में सुनवाई की अगली डेट 2 नवंबर तय की थी. कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में मिले 'कथित शिवलिंग' की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग से इनकार कर दिया था.

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जानिए ज्ञानवापी में मिले 'शिवलिंग' की क्यों नहीं होगी कार्बन डेटिंग?

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