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This Article is From May 25, 2022

ज्ञानवापी मस्जिद केस : नई याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई ट्रांसफर, अब 30 मई को होगी मामले की सुनवाई

अब यह स्पष्ट है कि परिसर के अंदर यथास्थिति बनाए रखने के मामले में एससी के आदेशों के कारण यह सब नहीं हो सकता है. जज ने दस्तावेजों आदि की जांच के लिए आज की तारीख तय की थी.

ज्ञानवापी मस्जिद केस : नई याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट में की गई ट्रांसफर, अब 30 मई को होगी मामले की सुनवाई
ज्ञानवापी मामले में एक और याचिका पर कोर्ट में सुनवाई.
वाराणसी:

ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण (Gyanvapi Masjid Dispute) को लेकर एक और याचिका वाराणसी कोर्ट में फाइल की गई है. जिस पर सुनवाई तय की गई थी. इस नई याचिका को सिविल जज सीनियर डिवीजन ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट को ट्रांसफर किया गया था. फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा ट्रांसफर हुआ था लेकिन आज जज नहीं है लिहाजा सोमवार की डेट लग गई है. अब इस मामले में 30 तारीख को सुनवाई होगी.

इस याचिका में ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में मंगलवार को दोपहर बाद विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की तरफ से एक और याचिका सिविल जज सीनियर डिवीजन के अदालत में दायर की. इस याचिका में तीन बिंदुओं पर कोर्ट से कार्रवाई की मांग की गई है. जिसमें पहला बिंदु ये है कि ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश रोका जाए. वहीं दूसरे बिंदु में परिसर हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग की गई है.

जबकि तीसरे बिंदु में ज्ञानवापी परिसर में तत्काल प्रभाव से पूजा पाठ शुरू की करने की इजाजत मांगी गई है. कोर्ट में इस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया है और आज याचिका पर आज सुनवाई होनी थी जिस3 , सीनियर डिविजन कोर्ट ने फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में स्थान्तरित कर दिया.

इस याचिका में तीन बिंदुओं पर कोर्ट से कार्रवाई की मांग की गई है.

पहला बिंदु: ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश रोका जाए

दूसरा बिंदु: ज्ञानवापी परिसर हिंदू पक्ष को सौंपा जाए

तीसरा बिंदु: ज्ञानवापी परिसर में तत्काल प्रभाव के पूजा पाठ शुरू की जाए

जानकारी के अनुसार विश्व वैदिक संस्थान द्वारा सिविल जज वाराणसी (वही जज जो पहले ज्ञानवापी मामले की सुनवाई कर रहे थे) की अदालत में एक नई याचिका दायर की गई है (मूल मामले में याचिकाकर्ता एक ही संगठन से हैं).

हालांकि अब यह स्पष्ट है कि परिसर के अंदर यथास्थिति बनाए रखने के मामले में एससी के आदेशों के कारण यह सब नहीं हो सकता है. जज ने दस्तावेजों आदि की जांच के लिए आज की तारीख तय की थी.

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