वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर दायर याचिका को वाराणसी की कोर्ट ने सुनवाई के योग्य माना है. जिला अदालत ने हिन्दुओं के पक्ष में फैसला दिया है. कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी मंदिर में हर रोज पूजा करने की याचिका को जायज ठहराया है. कोर्ट के फैसले पर दोनों ही पक्षों की तरफ से रिएक्शन आ रहे हैं. जहां एक पक्ष ने पूरे मामले पर खुशी जताया है वहीं दूसरे पक्ष की तरफ से मिली जुली प्रतिक्रिया है.
अंजुमन इंतजा मियां मसाजिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि इसे भी एक मुकदमे के तौर पर ही देखा जाए. हर फैसला किसी न किसी पक्ष में जरूर होता है. साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर हाईकोर्ट जाएंगे. वहीं याचिकाकर्ता 5 महिलाओं की तरफ से बात रखने वाले वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि अदालत की तरफ से हर मुद्दों पर चर्चा की गयी. जिसके बाद कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज कर दिया. बताते चलें कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि याचिका सुनने योग्य नहीं है जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता मंजू व्यास ने कहा है कि भारत आज खुश है, मेरे हिंदू भाइयों और बहनों को जश्न मनाने के लिए दीया जलाना चाहिए.
#WATCH | Varanasi, UP: "Bharat is happy today, my Hindu brothers & sisters should light diyas to celebrate," says petitioner from Hindu side Manju Vyas as she dances & celebrates the Gyanvapi Shringar Gauri verdict pic.twitter.com/hO7frpErNF
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 12, 2022
एक अन्य याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा कि यह हिंदू समुदाय की जीत है. अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी. यह ज्ञानवापी मंदिर की आधारशिला है. साथ ही उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की.
Varanasi, Uttar Pradesh | It's a win for the Hindu community. The next hearing is on Sep 22. It's a foundation stone for the Gyanvapi temple. Appeal to people to maintain peace: Sohan Lal Arya, petitioner in the #GyanvapiMosque case pic.twitter.com/ZfldKGamv0
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 12, 2022
ज्ञानवापी फैसले पर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि अदालत सभी पक्षों को सुनती है और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है. कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, हम सभी को उसका सम्मान करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए.
UP | A court listens to all sides & only then comes to a conclusion. All of us should respect whatever verdict the court has given & follow it: Minority Minister Danish Azad Ansari on Gyanvapi verdict pic.twitter.com/neMgN9hd5q
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 12, 2022
ज्ञानवापी मामले को लेकर कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है की भारत में अराध्य का पूजा नही होगा तो कहा होगा? मेरा तो कोई और मक्का नही है. मेरा तो मथुरा काशी ही पूजनीय है. वही राहुल गांधी द्वारा आरएसएस पर किए गए ट्वीट पर गिरिराज सिंह ने कहा की राहुल गांधी को आरएसएस को समझने में सात जन्म लेना होगा.
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