
वाराणसी की एक अदालत ने एक स्थानीय होटल कारोबारी की शिकायत पर छावनी थाना पुलिस को भोजपुरी फिल्म अभिनेता एवं गायक पवन सिंह और तीन अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है. यह आदेश 13 अगस्त को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय की अदालत ने कारोबारी विशाल सिंह द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई के बाद पारित किया. यह मामला अब प्रकाश में आया है. विशाल सिंह के वकील आशीष सिंह ने कहा कि उनके मुवक्किल को 2018 की फिल्म ‘बॉस' में निवेश के नाम पर ठगा गया.
वकील के अनुसार, ‘‘विशाल सिंह की मुलाकात 2017 में मुंबई के फिल्म निर्देशक प्रेम शंकर राय से हुई थी, जिसके बाद उन्हें इस प्रोजेक्ट से जुड़े कई लोगों से मिलवाया गया.'' आरोप है कि सिंह को मुनाफे का लालच करके फिल्म में निवेश करने के लिए राजी किया गया और उन्हें मनाने के लिए पवन सिंह के साथ एक मुलाकात भी कराई गई.
शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने अपनी और अपने भाई की कंपनी से लगभग 32.60 लाख रुपये अलग-अलग खातों में जमा किए. उन्होंने कहा कि जुलाई 2018 में उसे फिल्म का निर्माता घोषित किया गया और मुनाफे का 50 प्रतिशत देने का आश्वासन दिया गया जिसके बाद उन्होंन इस फिल्म के लिए 1.25 करोड़ रुपये और निवेश किए.
आरोप है कि फिल्म सिनेमाघरों में आने के बावजूद सिंह को मुनाफे का उनका हिस्सा कथित तौर पर नहीं दिया गया. व्यवसायी ने आरोप लगाया कि जब उसने अपना बकाया मांगा तो अभिनेता पवन सिंह ने उसे जान से मारने की धमकी दी.
शिकायतकर्ता ने छावनी थाना और पुलिस आयुक्त से शिकायत की. कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने अदालत का रुख किया. अदालत ने उनके अनुरोध पर सुनवाई करने के बाद पुलिस को पवन सिंह और तीन अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं