रेप और हत्या के दोषी सिरसा डेरा चीफ बाबा राम रहीम को सोमवार को 30 दिन की पैरोल मिल गई. आज सुबह जेल से बाहर निकल गया. उसके काफिले में 4 गाड़ियां थीं. गुरमीत राम रहीम को बार- बार मिलने वाली पैरोल को लेकर सवाल उठते रहे हैं. साध्वियों के यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में गुरमीत सजा काट रहा है. गुरमीत राम रहीम को अगस्त 2017 में सजा हुई थी. इसी साल जनवरी महीने में भी 40 दिन की पैरोल मिली थी.
15 फरवरी को वापस आया था जेल
राम रहीम 15 फरवरी को वापस सुनारिया जेल पहुंचा था. पहली पैरोल मां की बीमारी को लेकर मिली थी. सबसे पहले बरनावा आश्रम उत्तर प्रदेश गया था. उसके बाद लगातार 12 बार बागपत के आश्रम में ही रहा. अब लगातार तीसरी बार सिरसा आश्रम के लिए रवाना हुआ. पहले जब भी राम रहीम जेल से बाहर निकलता था तो कड़ी सुरक्षा में जाता था. आज न तो कोई सुरक्षा थी और न ही कोई पुलिस का नाका लगाया गया था. डेरे से आई 3 गाडियां और एक PCR की सुरक्षा में राम रहीम सिरसा डेरा रवाना हुआ.
VIDEO | Rohtak, Haryana: Dera Sacha Sauda chief Gurmeet Ram Rahim granted 3-day parole. Visuals of him leaving from Rohtak's Sunaria Jail.#HaryanaNews #RamRahim
— Press Trust of India (@PTI_News) May 26, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/gYHDUIaF9M
2017 में राम रहीम को हुई थी सजा
बाबा राम रहीम को साध्वियों से यौन उत्पीड़न के मामलों में 2017 में सजा हुई थी. इसके बाद 2019 में पत्रकार राम चंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में आजीवन कारावास हुआ था. फिर 2021 में सीबीआई कोर्ट से डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या करने पर आजीवन कारावास हुआ. इसके तीन साल बाद 2024 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राम रहीम को रणजीत सिंह मर्डर केस में बरी कर दिया.
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