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कोर्ट का कहना है कि घटना के बाद टीवी चैनलों ने आरोपी की तस्वीरें दिखाई हैं इसलिए शिनाख्त परेड की जरूरत नहीं है लेकिन कोर्ट ने आरोपी का ब्लड सैंपल लेने की पुलिस की मांग मान ली।
गौरतलब है कि गुड़गांव में कुछ दिनों पहले तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने दूसरी कार को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में कार में सवार क्षमा की मौत हो गई थी। मीडिया में केस को उठाए जाने के बाद पुलिस ने कार मालिक के बेटे सूरज सहरावत को आरोपी बनाते हुए ममला दर्ज किया और दस दिन बाद सूरज ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर तो किया लेकिन महज आधे घंटे में उसे जमानत मिल गई।
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