गोपाल सुब्रह्मण्यम का फाइल फोटो
नई दिल्ली:
यूपीए कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए जाने के लिए नामांकित किए गए गोपाल सुब्रह्मण्यम के मामले में सरकार ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि सरकार के पास पुनर्विचार करने का अधिकार है और आधार भी है।
सरकार ने कहा कि इस पूरे मामले का अमित शाह से कोई वास्ता नहीं है। सरकार ने कहा कि पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति−प्रधानमंत्री दोनों की मंज़ूरी थी।
सरकार की ओर से कहा गया है कि इस मामले में राष्ट्रपति को शिकायत मिली थी।
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