
यूनिटेक को सुप्रीम कोर्ट से राहत, अब टेकओवर नहीं कर पाएगी केंद्र सरकार (फाइल फोटो)
- यूनिटेक का टेकरओवर अब नहीं कर पाएगी केंद्र सरकार
- सुप्रीम कोर्ट ने NCLT के 10 निदेशक नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाई
- यूनिटेक को इस पर मिली राहत
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यूनिटेक के निदेशक मंडल में सरकार को 10 निदेशक रखने की एनसीएलटी की मंजूरी
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आपको नैशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में जाने से पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त लेनी चाहिए थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेहद परेशान करने वाला है कि जब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है और NCLT आदेश दे रहा है.
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दरअसल यूनिटेक ने सुप्रीम कोर्ट में नैशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत केन्द्र सरकार को कंपनी को कंपनी की बागडोर संभालने के लिए कहा गया था. इससे पहले नैशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को तगड़ा झटका दिया था. शुक्रवार को ट्राइब्यूनल ने सरकार को कर्ज के बोझ तले दबी इस कंपनी के 10 निदेशकों की नियुक्ति करने की अनुमति दे दी थी.