प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
केन्द्र सरकार से मोबाइल फोन के जरिये व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सरकार के पास तकनीकी आधार पर सीमित अधिकार होने की मजबूरी जताई है. केन्द्रीय सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी. मोबाइल फोन से आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करके व्हाट्सएप के जरिये साझा किए जाने के मामलों में बढ़ोतरी और इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों के बारे में कांग्रेस सदस्य राज बब्बर द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में प्रसाद ने कहा कि इस तरह की घटनाएं सरकार के संज्ञान में आई है, लेकिन व्हाट्सएप के संदेश सिर्फ भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच ही साझा किए जा सकने की तकनीकी बाध्यता के कारण संबद्ध एजेंसियों के पास साझा की जा रही आपत्तिजनक सामग्रियों की सीधे तौर पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है.
WhatsApp एंड्रॉयड ऐप में आया एक और अनोखा फीचर
उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप में किसी भी आपत्तिजनक सूचना सामग्री को रिपोर्ट करने की विशेषता उपलब्ध है. फिर भी चूंकि संदेशों की सूचना सामग्री उनके पास उपलब्ध नहीं होती है इसलिए कार्रवाई करने के लिए क्षमता सीमित हो जाती है. प्रसाद ने इस बाबत उपयोगकर्ताओं से आपत्तिजनक सूचना सामग्री का स्क्रीनशॉट लेकर सक्षम अधिकारियों के साथ इसे साझा करने का सुझाव दिया जिससे इस पर सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 के विभिन्न प्रावधानों के तहत कार्रवायी की जा सकेगी.
WhatsApp को हर दिन 100 करोड़ लोग करते हैं इस्तेमाल
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप में किसी भी आपत्तिजनक सूचना सामग्री को रिपोर्ट करने की विशेषता उपलब्ध है. फिर भी चूंकि संदेशों की सूचना सामग्री उनके पास उपलब्ध नहीं होती है इसलिए कार्रवाई करने के लिए क्षमता सीमित हो जाती है. प्रसाद ने इस बाबत उपयोगकर्ताओं से आपत्तिजनक सूचना सामग्री का स्क्रीनशॉट लेकर सक्षम अधिकारियों के साथ इसे साझा करने का सुझाव दिया जिससे इस पर सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 के विभिन्न प्रावधानों के तहत कार्रवायी की जा सकेगी.
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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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