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This Article is From Sep 05, 2013

गीतिका शर्मा खुदकुशी केस : गोपाल कांडा को अंतरिम जमानत मिली

गोपाल कांडा की फाइल फोटो

नई दिल्ली: एयरहोस्टेस गीतिका शर्मा की खुदकुशी के मामले में आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा को दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने 4 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत जमानत दे दी है। कांडा ने विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी।

कांडा पिछले एक साल से अधिक वक्त से जेल में हैं। उनके वकीलों ने दलील दी कि इस मामले में पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है और जांच में उनके द्वारा दखल दिए जाने की कोई आशंका निराधार है। कांडा पर उनकी एयरलाइंस कंपनी की पूर्व कर्मचारी गीतिका शर्मा के साथ बलात्कार, खुदकुशी के लिए उकसाने, साजिश रचने और धोखाधड़ी सहित अन्य आरोप दर्ज हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमसी गुप्ता ने इन 'विशेष परिस्थितियों' पर विचार करते हुए कांडा को यह राहत दी कि उन्हें विधानसभा सत्र में शामिल होने और अपने विधानसभा क्षेत्र सिरसा में विकास कार्य का जायजा लेना है। अदालत ने कांडा को पांच लाख रुपये का निजी मुचलका भरने और समान राशि की दो जमानत देने को कहा। अदालत ने उन पर कई शर्तें भी लगाईं, जिनमें उनका देश छोड़कर नहीं जाना और न्याय से नहीं भागना शामिल है।

दरअसल, गोपाल कांडा की एमडीएलआर एयरलाइन्स की कर्मचारी रही 23-वर्षीय गीतिका शर्मा ने पिछले वर्ष अगस्त में उत्तर-पश्चिमी दिल्ली स्थित अपने ही घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। अपने पीछे छोड़े सुसाइड नोट में उसने लिखा था कि वह यह कदम गोपाल कांडा और उसकी सहयोगी अरुणा चड्ढा द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न की वजह से उठा रही है।

इसके बाद गोपाल कांडा की गिरफ्तारी हुई थी, और वह तभी से जेल में हैं। लेकिन इस साल फरवरी में यह मामला फिर चर्चा में आया, जब गीतिका शर्मा की मां अनुराधा शर्मा ने भी आत्महत्या कर ली। उन्होंने भी अपने पीछे छोड़े नोट में अपनी बेटी की आत्महत्या के लिए गोपाल कांडा और अरुणा चड्ढा को ही जिम्मेदार ठहराया।

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