दिल्ली वासी ध्यान दें... ये पेपर नहीं दिखाया तो 25 अक्टूबर से नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

सर्दी के मौसम में वाहन प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया, प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ सख्त कदम बढ़ते जाएंगे

नई दिल्ली:

Delhi Pollution: दिल्ली में 25 अक्टूबर से अगर आपके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUC) नहीं होगा तो आपको पंप से ईंधन नहीं मिलेगा. आगामी सर्दी के मौसम में वाहन प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है. दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बारे में जानकारी दी. 

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि, सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने 30 विभागों के साथ मिलकर विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है. उसे कल सीएम केजरीवाल ने सामने रखा. उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर दिल्ली सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से पीएम 10 में 18 प्रतिशत से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है. 

उन्होंने बताया कि, दिल्ली में 15 प्वाइंट प्लान तैयार हुआ है, जिसे सख्ती से लागू किया जाएगा और उसके लिए सभी विभागों को अलर्ट कर दिया गया है. CAQM द्वारा संशोधित GRAP आज से दिल्ली में लागू हो रहा है. पूर्वानुमान के आधार पर इस बार तीन दिन पहले से एक्शन लेने का निर्णय हुआ है, इसलिए सभी विभाग अलर्ट में रहेंगे. 

गोपाल राय ने कहा कि, GRAP और 15 प्वाइंट एक्शन प्लान दिल्ली में ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो इसके लिए सोमवार से 24×7 वार रूम दिल्ली सचिवालय में काम करेगा. NCR के इलाकों में GRAP लागू होने में गंभीरता नहीं दिखती है. ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए हम जनभागीदारी को बढ़ाएंगे. 

उन्होंने कहा कि, 15 प्वाइंट एक्शन प्लान में से सबसे पहले, तीन अक्टूबर से वार रूम शुरू करेंगे. छह से एंटी डस्ट कैम्पेन शुरू होगा. इसके तहत 500 स्क्वेयर मीटर से ज्यादा की कंस्ट्रक्शन साइट्स को वेब पोर्टल पर रजिस्टर किया जाना अनिवार्य है. साथ ही पांच हज़ार स्क्वेयर मीटर से ज्यादा की साइटों पर स्मॉग गन लगाना जरूरी है. प्राइवेट एजेंसियां इसकी तैयारी कर लें. 10 अक्टूबर को बायो डिकम्पोजर का छिड़काव शुरू होगा. इस बार पांच हजार एकड़ में इसका छिड़काव होगा. पिछले साल नरेला बवाना, मुंडका से पराली जलाने की घटना आई थी, किसानों से निवेदन है कि डिकम्पोजर का इस्तेमाल करें.

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि, दिल्ली में वाहन प्रदूषण को रोकने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं, लेकिन प्रदूषण स्तर बढ़ने पर पेट्रोल पंप पर बिना PUC सर्टिफिकेट पेट्रोल न दिया जाए. इसकी तैयारी दिल्ली सरकार कर रही है. मार्च में हमने इसे लेकर सजेशन मांगे थे. दो मई को सजेशन आ गए थे. 29 सितम्बर को परिवहन, पर्यावरण, पुलिस आदि विभागों के साथ बैठक करके तैयारी शुरू कर दी गई है. 25 अक्टूबर से दिल्ली में बिना PUC सर्टिफिकेट पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा.

उन्होंने कहा कि, दिल्ली के प्रदूषण की समस्या एयर शेड की समस्या है, इसलिए अपील है कि NCR के राज्य भी अपना विंटर एक्शन प्लान तैयार करें. यूपी की राजधानी लखनऊ है, राजस्थान की जयपुर और हरियाणा की चंडीगढ़, अधिकारी सब वहां बैठते हैं, इसलिए उन्हें इसकी गंभीरता का अंदाजा नहीं होता.

राय ने कहा कि, अभी ऑड ईवन का कोई प्लान नहीं है. अभी हम GRAP पर फोकस करेंगे. अब GRAP AQI के आधार पर लागू होगा. 200-300 के बीच अगर AQI रहता है तो GRAP के अनुसार कंस्ट्रक्शन से निकलने वाली डस्ट पर कड़ाई से पालन करना होगा, कूड़ा प्रबंधन करना होगा, जनरेटर सेट रोकने का आदेश होगा.

उन्होंने बताया कि, 300-400 AQI हो तो तंदूर पर बैन, डीजल सेट बंद करना होगा, पार्किंग फीस बढ़ाना होगी, मेट्रो फेरे बढ़ाने का आदेश दिया जाएगा. 400-500 AQI होने पर बाहर से आने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध होगा, दिल्ली की बड़ी गाड़ियां बंद होंगी. 450 से ज्यादा होने पर और कड़े कदम उठाए जाएंगे. इसमें ऑड ईवन नहीं है, उसकी जरूरत पड़ने पर सरकार फैसला करेगी.

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