
नीरव मोदी (फाइल फोटो)
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विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर बड़ी कार्रवाई की है.
मंत्रालय ने उनसे इस पर एक हफ्ते में जवाब मांगा है.
उनका पासपोर्ट रद्द क्यों नहीं किया जाए- विदेश मंत्रालय
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘अगर वे दिए गए समय में जवाब देने में विफल रहते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उनके पास कोई जवाब नहीं है और विदेश मंत्रालय (पासपोर्ट) रद्द करने पर आगे बढ़ेगा.’
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पासपोर्ट को निलंबित करने का ऐलान करते हुए मंत्रालय ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की सलाह पर विदेश मंत्रालय के तहत आने वाले पासपोर्ट कार्यालय ने शुक्रवार को नीरव दीपक मोदी और मेहुल चिनुभाई चोकसी का पासपोर्ट तत्काल प्रभाव से चार हफ्तों के लिए निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 (ए) के तहत की गई है.
इसमें कहा गया है कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10 (3) (सी) के तहत उन्हें यह जवाब देने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया गया है कि उनका पासपोर्ट जब्त या रद्द क्यों नहीं किया जाए.
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सीबीआई और ईडी ने कल विदेश मंत्रालय में अलग अलग आवेदन भेजकर मांग की थी कि नीरव मोदी और उसके मामा तथा उसके कारोबारी साझेदार मेहुल चोकसी का पासपोर्ट रद्द किया जाए. चोकसी गीतांचलि जूलरी चेन का प्रमोटर है. दोनों 280 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी के मामले में आरोपी हैं.
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