विदेशी वकील और विधि कंपनियों को किसी भी अदालत में पेश होने की इजाज़त नहीं होगी. (प्रतीकात्मक)
नई दिल्ली : बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) ने रविवार को भारतीय अधिवक्ताओं (Indian lawyers) को आश्वस्त किया कि विदेशी वकील और विधि कंपनियों को किसी भी अदालत या न्यायिक मंच में पेश होने की इजाज़त नहीं होगी और वे सिर्फ विदेशी और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के संबंध में अपने मुवक्किलों को सलाह दे सकते हैं. बीसीआई ने हाल में विदेशी वकीलों और विधि कंपनियों को विदेशी कानून, अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दे और मध्यस्थता मामले जैसे कुछ क्षेत्रों में वकालत करने की अनुमति प्रदान की थी. इसे लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई थी और ‘कुछ गलतफहमियां' पैदा हुई थीं। इसके बाद यह आश्वासन आया है.